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Delhi NCR News: परिवार ने पॉक्सो जोड़ने और भागे आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की मांग की
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उत्तम नगर तरुण हत्याकांड में पीड़ित परिवार ने पुलिस की जांच पर जताया असंतोष
-दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ द्वारका अदालत में 764 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
उत्तम नगर के हस्तसाल जेजे कॉलोनी में होली की रात हुए तरुण हत्याकांड मामला अदालत में है। पीड़ित परिवार ने पुलिस की जांच पर असंतोष जताते हुए मामले में और सख्त धाराएं जोड़ने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ द्वारका अदालत में 764 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि, पीड़ित परिवार ने कहा कि जांच अधूरी है और कई गंभीर पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। परिवार अब शुक्रवार को अदालत में विरोध याचिका दाखिल करेगा। इसमें मांग की जाएगी कि आरोपियों पर बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धाराएं भी जोड़ी जाएं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमले के दौरान एक 11 वर्षीय बच्ची और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार हुआ था, जिसका उल्लेख उनके बयानों में भी है। परिवार के वकील सुमित चौहान ने कहा कि धारा 164 के तहत दर्ज बयानों में महिलाओं और बच्ची के साथ दुर्व्यवहार का स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद पुलिस ने चार्जशीट में पॉक्सो अधिनियम शामिल नहीं किया। इसके साथ ही याचिका में यह भी मांग की जाएगी कि अभी फरार चल रहे तीन आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया जाए और उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए जाएं। इनमें एक नाबालिग आरोपी भी बताया जा रहा है। यह घटना 4 मार्च की होली की रात की है, जब पानी के गुब्बारे को लेकर हुए विवाद के बाद लगभग 15 से 20 लोगों की भीड़ ने तरुण पर हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल तरुण की अगले दिन इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
-दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ द्वारका अदालत में 764 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
उत्तम नगर के हस्तसाल जेजे कॉलोनी में होली की रात हुए तरुण हत्याकांड मामला अदालत में है। पीड़ित परिवार ने पुलिस की जांच पर असंतोष जताते हुए मामले में और सख्त धाराएं जोड़ने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ द्वारका अदालत में 764 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि, पीड़ित परिवार ने कहा कि जांच अधूरी है और कई गंभीर पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। परिवार अब शुक्रवार को अदालत में विरोध याचिका दाखिल करेगा। इसमें मांग की जाएगी कि आरोपियों पर बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धाराएं भी जोड़ी जाएं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमले के दौरान एक 11 वर्षीय बच्ची और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार हुआ था, जिसका उल्लेख उनके बयानों में भी है। परिवार के वकील सुमित चौहान ने कहा कि धारा 164 के तहत दर्ज बयानों में महिलाओं और बच्ची के साथ दुर्व्यवहार का स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद पुलिस ने चार्जशीट में पॉक्सो अधिनियम शामिल नहीं किया। इसके साथ ही याचिका में यह भी मांग की जाएगी कि अभी फरार चल रहे तीन आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया जाए और उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए जाएं। इनमें एक नाबालिग आरोपी भी बताया जा रहा है। यह घटना 4 मार्च की होली की रात की है, जब पानी के गुब्बारे को लेकर हुए विवाद के बाद लगभग 15 से 20 लोगों की भीड़ ने तरुण पर हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल तरुण की अगले दिन इलाज के दौरान मौत हो गई थी।