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Delhi News: सहकर्मी की पत्नी से अवैध संबंध रखने के दोषी बीएसएफकर्मी की बर्खास्तगी बरकरार

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 30 Oct 2025 10:21 PM IST
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Dismissal of BSF jawan found guilty of having illicit relationship with colleague's wife upheld
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सब-इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिन पर सहकर्मी कांस्टेबल की पत्नी से अवैध संबंध रखने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आचरण अनुशासित बल के अधिकारी के लिए अयोग्य है, नैतिक रूप से पीड़ादायक है और वर्दी की गरिमा के विरुद्ध है।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने कहा कि हम याचिकाकर्ता के आचरण से अनजान नहीं रह सकते, जो न केवल अपमानजनक है बल्कि देश की रक्षा की जिम्मेदारी वाले अधिकारी के लिए अयोग्य भी है। ऐसा बेईमानी भरा व्यवहार सशस्त्र बलों की अखंडता में जनता के विश्वास को कमजोर करता है और हर नागरिक की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाता है। कोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर पाटिल शिवाजी मधुकर की रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने 2022 के जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट (जीएसएफसी) के बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने की मांग की थी। ब्यूरो
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