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Pollution Solution: दिल्ली में बाहरी पुराने और गैर-बीएस-वीआई ट्रक और मालवाहक बंद, कल से नहीं होगी एंट्री

अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 31 Oct 2025 03:35 AM IST
सार

1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत और बीएस-वीआई (बीएस-VI) मानकों का पालन न करने वाले सभी वाणिज्यिक माल वाहन जैसे ट्रक, टेंपो और अन्य भारी वाहन राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 

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Old and non-BS-VI trucks from outside Delhi banned from tomorrow
demo - फोटो : PTI
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विस्तार
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राजधानी में पर्यावरण को सुरक्षित बनाने और वायु प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत और बीएस-वीआई (बीएस-VI) मानकों का पालन न करने वाले सभी वाणिज्यिक माल वाहन जैसे ट्रक, टेंपो और अन्य भारी वाहन राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 



इस नियम का मुख्य उद्देश्य राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करना और पुराने, अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों को शहर में आने से रोकना है। इसके बाद केवल दिल्ली में पंजीकृत वाहन या बीएस-वीआई मानक वाले वाहन ही राजधानी में प्रवेश कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने पहले ही कई बार लोगों को चेतावनी दी थी, लेकिन अब नियम को कड़ाई से लागू किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक की स्थिति में सुधार भी होगा, क्योंकि पुराने और बड़े वाहनों की वजह से अक्सर सड़क पर जाम लगता है। 
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विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम दिल्ली की हवा को साफ करने में मदद करेगा। शहर में पिछले कई वर्षों से वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और वाहनों से निकलने वाला धुआं इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। पुराने ट्रक और टेंपो अधिक धुआं छोड़ते हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस नियम के उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे वाहन जब भी राजधानी में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, उन्हें रोका जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

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