सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Hearing on the petition challenging the order of investigation against Kapil Mishra deferred

Delhi News: कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश को चुनौती की याचिका पर सुनवाई टली

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 May 2025 08:39 PM IST
विज्ञापन
Hearing on the petition challenging the order of investigation against Kapil Mishra deferred
loader
Trending Videos
कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश को चुनौती की याचिका पर सुनवाई टली
Trending Videos

-अगली सुनवाई 26 मई को होगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली दंगों में शामिल होने के मामले में जांच का आदेश दिया था


संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित सत्र अदालत में वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे के मामले में कानून मंत्री कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को करने का आदेश दिया है। अदालत को सुनवाई के दौरान सूचित किया गया कि इस मामले के दो पक्षकारों को समन की प्रति तामील नहीं हो सकी, क्योंकि उनके पते अधूरे थे।


उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले में जांच करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। इसके पहले सेशंस कोर्ट ने 9 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था। सत्र न्यायालय में कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर की है।
विज्ञापन
विज्ञापन




दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली दंगों में शामिल होने के मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था। इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी कपिल मिश्रा के मामले में लापरवाही बरतने पर ज्योति नगर थाने के एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि कपिल मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय आरोप है और इसकी जांच होनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed