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Delhi News: कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश को चुनौती की याचिका पर सुनवाई टली
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कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश को चुनौती की याचिका पर सुनवाई टली
-अगली सुनवाई 26 मई को होगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली दंगों में शामिल होने के मामले में जांच का आदेश दिया था
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित सत्र अदालत में वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे के मामले में कानून मंत्री कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को करने का आदेश दिया है। अदालत को सुनवाई के दौरान सूचित किया गया कि इस मामले के दो पक्षकारों को समन की प्रति तामील नहीं हो सकी, क्योंकि उनके पते अधूरे थे।
उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले में जांच करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। इसके पहले सेशंस कोर्ट ने 9 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था। सत्र न्यायालय में कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर की है।
दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली दंगों में शामिल होने के मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था। इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी कपिल मिश्रा के मामले में लापरवाही बरतने पर ज्योति नगर थाने के एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि कपिल मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय आरोप है और इसकी जांच होनी चाहिए।
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-अगली सुनवाई 26 मई को होगी, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली दंगों में शामिल होने के मामले में जांच का आदेश दिया था
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित सत्र अदालत में वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे के मामले में कानून मंत्री कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को करने का आदेश दिया है। अदालत को सुनवाई के दौरान सूचित किया गया कि इस मामले के दो पक्षकारों को समन की प्रति तामील नहीं हो सकी, क्योंकि उनके पते अधूरे थे।
उसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मई को करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले में जांच करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। इसके पहले सेशंस कोर्ट ने 9 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था। सत्र न्यायालय में कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर की है।
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दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली दंगों में शामिल होने के मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था। इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी कपिल मिश्रा के मामले में लापरवाही बरतने पर ज्योति नगर थाने के एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि कपिल मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय आरोप है और इसकी जांच होनी चाहिए।