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Lakhimpur Kheri : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री टेनी को बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, विशेष याचिका
अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी/नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 19 Aug 2023 06:04 AM IST
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सार
सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड का मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड का मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। प्रभात गुप्ता के भाई ने यह याचिका दायर की है।
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लखीमपुर की निचली अदालत ने टेनी को बरी कर दिया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी।
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हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था। वर्ष 2000 में प्रभात गुप्ता की लखीमपुर खीरी में सरेबाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी समेत चार लोगों को नामजद किया गया था।