UGC: दिल्ली के कोटला स्थित एक संस्थान को लेकर यूजीसी ने जारी की चेतावनी, छात्रों और अभिभावकों को दी ये सलाह
UGC: यूजीसी ने दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित एक संस्थान को self-styled यानी स्वयंभू संस्थान बताया है। आयोग ने कहा कि यह संस्था डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं है, इसलिए छात्र इसमें दाखिला न लें, वरना करियर खतरे में पड़ सकता है।
विस्तार
UGC: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा है कि दिल्ली के कोटला मुबारकपुर स्थित Institute of Management and Engineering (पता: 1810/4, फर्स्ट फ्लोर) बिना मान्यता के डिग्री कोर्स चला रहा है। यूजीसी ने इस संस्थान को "self-styled" यानी स्वयंभू संस्थान बताया है और छात्रों, अभिभावकों व आम जनता को इसमें प्रवेश न लेने की सख्त सलाह दी है।
यूजीसी एक्ट, 1956 की धारा 22 के अनुसार केवल वही विश्वविद्यालय या संस्था डिग्री प्रदान कर सकती है जो किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित हो या जिसे संसद द्वारा विशेष रूप से डिग्री देने का अधिकार प्राप्त हो। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति या संस्था खुद को डिग्री देने के अधिकार रखने वाला नहीं बता सकती।
संस्थान डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि Institute of Management and Engineering न तो यूजीसी एक्ट की धारा 2(f) के तहत मान्यता प्राप्त है और न ही धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित है। इसलिए यह संस्थान किसी भी प्रकार की डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है।
छात्रों और अभिभावकों के लिए चेतावनी
यूजीसी ने चेतावनी दी है कि ऐसे स्वघोषित संस्थान में प्रवेश लेना छात्रों के करियर के लिए हानिकारक हो सकता है। आयोग ने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट www.ugc.gov.in पर जाकर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और संस्थानों की सूची जरूर जांच लें। इस सार्वजनिक सूचना पर हस्ताक्षर मनीष जोशी (सचिव, यूजीसी) द्वारा किए गए हैं।
आधिकारिक नोटिस यहां देखें...