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आदित्य पंचोली को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं, 2019 के दुष्कर्म मामले में अदालत का किया रुख; जारी हुआ नोटिस
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: सिराजुद्दीन
Updated Thu, 12 Feb 2026 05:36 PM IST
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सार
Aditya Pancholi: आदित्य पंचोली के खिलाफ 2019 में दुष्कर्म मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। हालांकि उन्हें राहत नहीं मिली है।
आदित्य पंचोली, बॉम्बे हाई कोर्ट
- फोटो : एएनआई, सोशल मीडिया
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विस्तार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज गुरुवार को बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली की एक याचिका पर सुनवाई की। इसमें उन्होंने 2019 में मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले की एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। एक्टर की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत पाटिल ने याचिका को रद्द करने की बात दोहराई। हालांकि पंचोली को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। शिकायत करने वाली एक महिला बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं।
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जांच के लिए पेश नहीं हुई पीड़िता
वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि पुलिस की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस के 11 नोटिस भेजने के बावजूद, पीड़िता जांच के लिए पेश नहीं हुई। इसके बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक नया नोटिस जारी किया, जिसमें उसे 24 फरवरी को होने वाली अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया गया।
आदित्य पंचोली के खिलाफ 27 जून, 2019 को दर्ज की गई एफआईआर पर विवाद जारी है। आरोपी ने दावा किया कि शिकायत कथित घटना के लगभग 15 साल बाद दर्ज की गई है। इसे गलत इरादे से दर्ज कराया गया।
वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि पुलिस की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस के 11 नोटिस भेजने के बावजूद, पीड़िता जांच के लिए पेश नहीं हुई। इसके बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक नया नोटिस जारी किया, जिसमें उसे 24 फरवरी को होने वाली अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया गया।
आदित्य पंचोली के खिलाफ 27 जून, 2019 को दर्ज की गई एफआईआर पर विवाद जारी है। आरोपी ने दावा किया कि शिकायत कथित घटना के लगभग 15 साल बाद दर्ज की गई है। इसे गलत इरादे से दर्ज कराया गया।
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आदित्य पंचोली
- फोटो : सोशल मीडिया
15 साल बाद दर्ज हुई एफआईआर
आदित्य पंचोली के खिलाफ 27 जून, 2019 को दर्ज की गई एफआईआर पर विवाद जारी है। आरोपी ने दावा किया कि शिकायत कथित घटना के लगभग 15 साल बाद दर्ज की गई है। इसे गलत इरादे से दर्ज कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के 'भजनलाल' फैसले का हवाला देते हुए, याचिका में एफआईआर रद्द करने की भी मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी, 2026 को होगी।
आदित्य पंचोली के खिलाफ 27 जून, 2019 को दर्ज की गई एफआईआर पर विवाद जारी है। आरोपी ने दावा किया कि शिकायत कथित घटना के लगभग 15 साल बाद दर्ज की गई है। इसे गलत इरादे से दर्ज कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के 'भजनलाल' फैसले का हवाला देते हुए, याचिका में एफआईआर रद्द करने की भी मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी, 2026 को होगी।
आदित्य पंचोली को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत नहीं, 2019 के दुष्कर्म मामले में अदालत का किया रुख; जारी हुआ नोटिस
क्या है पूरा मामला?
ख्याल रहे कि साल 2019 में, मुंबई पुलिस ने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की शिकायत पर पंचोली के खिलाफ कथित दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में, पंचोली पर कई धाराएं लगाई गई थीं। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद, एक्टर ने कहा कि उन्हें 'इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।'
ख्याल रहे कि साल 2019 में, मुंबई पुलिस ने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस की शिकायत पर पंचोली के खिलाफ कथित दुष्कर्म के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में, पंचोली पर कई धाराएं लगाई गई थीं। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद, एक्टर ने कहा कि उन्हें 'इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।'