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Ramesh Sippy: संपत्ति विवाद में ‘शोले’ के निर्देशक रमेश सिप्पी को झटका, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

Tue, 16 Apr 2024 04:15 PM IST
सुवेश शुक्ला एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सुवेश शुक्ला Updated Tue, 16 Apr 2024 04:15 PM IST
सार

‘शोले’ फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी याचिका को कमजोर दावों के चलते खारिज कर दिया है।

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Bombay High Court rejects petition of Sholay director Ramesh Sippy in property dispute
रमेश सिप्पी - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार

‘शोले’ फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संपत्ति विवाद के मामले में कोर्ट ने निर्देशक को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने दक्षिण मुंबई में अल्टामाउंट रोड पर एक फ्लैट में अधिकार और सिप्पी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के 500 शेयरों सहित 27 फिल्मों के अधिकारों का दावा करने वाले उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि आवेदन बिना किसी ठोस योग्यता के पाया गया है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।  

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परिवार से चल रहा है संपत्ति विवाद

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ‘शोले’, ‘सीता और गीता’ और ‘शक्ति’ जैसी सुपरहिट फिल्में बनाने वाले निर्देशक ने अंतरिम राहत के रूप में चल और अचल संपत्तियों के लिए एक अदालत रिसीवर नियुक्त करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके पिता और माता की मृत्यु के बाद वह अपने चार भाई-बहनों में बराबर के हकदार हैं। उनके पिता ने एक वसीयत बनाई और संपत्ति मां के नाम कर दी। बाद में उन्होंने एक वसीयत बनाकर संपत्ति भाई सुरेश को दे दी। 

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कमजोर दावे के चलते याचिका हुई खारिज

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में निर्देशक ने दावा किया था कि संपत्ति का बंटवारा चारों भाई-बहन में बराबर होना चाहिए, लेकिन अदालत ने कहा कि रमेश सिप्पी की याचिका में उनकी मां के द्वारा सुरेश सिप्पी को सौंपे गए कागजात में प्रथम दृष्टया उनके दावे कमजोर हैं। बता दें कि रमेश सिप्पी का उनके परिवार से काफी दिनों से संपत्ति विवाद चल रहा है। वहीं, उनकी नई याचिका पिछली सुनवाई पर किए गए दावों से अलग भी है।

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