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पोर्नोग्राफी मामला : लगातार सुबूतों को नष्ट कर रहे थे राज कुंद्रा
Tue, 03 Aug 2021 02:08 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई।
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई।
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 03 Aug 2021 02:08 AM IST
सार
- सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को बताई कुंद्रा की गिरफ्तारी की वजह
- हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
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Shilpa Shetty and Raj Kundra
- फोटो : instagram
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विस्तार
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी से संबंधित सुबूतों को लगातार नष्ट कर कर रहे थे। इसलिए पोर्न फिल्में बनाने और उसे एप पर जारी करने के कारनामे की जांच के लिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।
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कुंद्रा की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई जिसमें सरकारी वकील ने उनके पोर्न बिजनेस को लेकर कई राज खोले। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस पर बाद में फैसला सुनाएगा।
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पोर्न फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अजय गडकरी ने इस मामले की सुनवाई की। सरकारी वकील अरूणा पई ने कुंद्रा के अश्लील कारोबार को लेकर कई दलीलें दी।
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उन्होंने तथ्यों के साथ यह बताने की कोशिश की कि उनकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी। उन्होंने बताया कि कुंद्रा एक ब्रिटिश नागरिक हैं और लगातार सुबूतों को नष्ट करने में लगे थे। ऐसे में क्या पुलिस मूकदर्शक बनी रहती।
वहीं, कुंद्रा के वकील आबाद पोंडा ने पुलिस की दलीलों का खंडन किया। जबकि रायन थॉर्प के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके मुवक्किल को भादंसं की धारा 41(ए) के तहत नोटिस दिया गया था लेकिन जवाब देने का समय नहीं दिया गया।
सरकारी वकील ने दलील दी कि कुंद्रा हॉटशॉप एप के एडमिन हैं। तलाशी के दौरान पुलिस ने लैपटॉप सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। कुंद्रा के लैपटॉप से यूजर फाइल्स, इमेल्स, मैसेज, फेसटाइम, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री मिले हैं जिसमें सब्सक्राइबर डिटेल्स और अलग-अलग तरह के इनवॉइस भी मिली है।
क्राइम ब्रांच को स्टोरेज नेटवर्क से 51 एडल्ट फिल्में मिली है जबकि 68 अश्लील मूवी भी मिली हैं। इसके अलावा सेक्सुअल कंटेंट के साथ फिल्मों की स्क्रिप्ट मिली है। जब राज कुंद्रा ने भादंसं की धारा 41(ए) के नोटिस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया तब उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा।
कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज के आईटी हेड रायन थॉर्प को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उसके बाद दोनों कोर्ट के आदेश से 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रहे।
इस बीच 25 जुलाई को कुंद्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि पुलिस ने अवैध तरीके से गिरफ्तार किया है। फिलहाल, कुंद्रा और थॉर्प 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं।