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रूपाली गांगुली: एआई डीपफेक का शिकार हुईं अभिनेत्री, पर्सनैलिटी राइट्स के लिए खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा

Tue, 03 Nov 2026 03:47 PM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Tue, 03 Nov 2026 03:47 PM IST
सार

  • रूपाली गांगुली ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
  • उन्होंने एआई डीपफेक और अश्लील तस्वीरों से परेशान होकर कोर्ट का रुख किया है।
  • अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होने वाली है।

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Rupali Ganguly AI Deepfake Approaches Bombay High Court Over Personality Rights
रूपाली गांगुली - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

टीवी की मशहूर अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई ऑनलाइन पोर्टल उनकी तस्वीरों और अन्य कंटेंट का इस्तेमाल बिना अनुमति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से उनकी नकली तस्वीरें बनाई जा रही हैं और कुछ वीडियो के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। 
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रूपाली का कहना है कि इस तरह तैयार किए गए कंटेंट को कुछ ऐसी वेबसाइटों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री दिखाई जाती है।
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Rupali Ganguly AI Deepfake Approaches Bombay High Court Over Personality Rights
रूपाली गांगुली - फोटो : इंस्टाग्राम
कब होगी अगली सुनवाई
अभिनेत्री ने अपनी याचिका में इसे अपने पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन बताया। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति की पहचान, तस्वीर, आवाज और छवि का इस्तेमाल उसकी सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत से इस मामले में दखल देने की मांग की है। इस याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 4 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले को जस्टिस माधव जामदार की बेंच सुनेगी।
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सामंथा - फोटो : इंस्टाग्राम@samantharuthprabhuoffl
सामंथा ने दायर की थी याचिका
रूपाली से पहले कई दूसरी अभिनेत्रियां भी अपनी तस्वीरों और पहचान के गलत इस्तेमाल के खिलाफ अदालत पहुंच चुकी हैं। हाल ही में अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कई वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनकी तस्वीरों, आवाज और पहचान का इस्तेमाल करके एआई से नकली वीडियो, मॉर्फ की गई तस्वीरें और अश्लील कंटेंट तैयार कर रहे हैं।

इस मामले में कोर्ट ने सामंथा को अंतरिम राहत दी थी। अदालत ने गूगल, मेटा और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने वाले चिह्नित कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया था।
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प्रीति जिंटा - फोटो : सोशल मीडिया
प्रीति जिंटा ने भी किया था बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख
इससे पहले जुलाई में अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी एआई से तैयार किए गए डीपफेक वीडियो और मॉर्फ तस्वीरों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के निर्देश दिए थे।
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