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Chandigarh-Haryana News: नवरात्रों में म्युनिसिपल एरिया में मीट की दुकानें खोलने पर रोक

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अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। प्रदेश में नवरात्रों के दौरान शहरी क्षेत्रों में मीट की दुकानों को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने निर्देश दिए हैं कि म्युनिसिपल एरिया के संवेदनशील स्थानों खासकर धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास मीट की दुकानें खोलने पर तुरंत प्रभाव से रोक रहेगी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1976 के तहत ऐसे क्षेत्रों में मीट बिक्री पहले से ही प्रतिबंधित है। नवरात्रों के दौरान इस नियम को और सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि धार्मिक भावनाओं का सम्मान बना रहे और कानून-व्यवस्था कायम रहे। आदेशों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति म्युनिसिपल एरिया में मीट की दुकान खोलना चाहता है तो उसे पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति दुकान खोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी नगर निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से अपने-अपने क्षेत्रों में मीट की दुकानों की जांच करें और आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
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मंत्री के अनुसार यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने और त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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