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सीईटी 2025: एडमिट कार्ड जारी न होने पर अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट, याचिका पर आज होगी सुनवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 24 Jul 2025 11:35 AM IST
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सार
याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन पत्र समय पर भरा था और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए थे। फीस का भुगतान भी किया और फार्म को अंतिम रूप से जमा कर दिया। इसके बावजूद उन्हें कुछ कारणों से एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 26 और 27 जुलाई को काॅमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी न होने और इसके चलते परीक्षा से वंचित होने की दलील देते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। इस पर आज सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ताओं ने आयोग को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने तथा एडमिट कार्ड जारी करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन पत्र समय पर भरा था और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए थे। फीस का भुगतान भी किया और फार्म को अंतिम रूप से जमा कर दिया। इसके बावजूद उन्हें कुछ कारणों से एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है और उन्हें परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत से आग्रह किया गया है कि आयोग को निर्देशित किया जाए कि वह उन्हें 26 और 27 जुलाई को आयोजित की लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दे और जल्द से जल्द उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएं। याचिका में यह भी प्रार्थना की गई है कि अदालत परिस्थितियों को देखते हुए कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश भी पारित करे, जो न्यायहित में हो।

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याचिकाकर्ताओं ने आयोग को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने तथा एडमिट कार्ड जारी करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन पत्र समय पर भरा था और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए थे। फीस का भुगतान भी किया और फार्म को अंतिम रूप से जमा कर दिया। इसके बावजूद उन्हें कुछ कारणों से एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है और उन्हें परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत से आग्रह किया गया है कि आयोग को निर्देशित किया जाए कि वह उन्हें 26 और 27 जुलाई को आयोजित की लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दे और जल्द से जल्द उनके एडमिट कार्ड जारी किए जाएं। याचिका में यह भी प्रार्थना की गई है कि अदालत परिस्थितियों को देखते हुए कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश भी पारित करे, जो न्यायहित में हो।