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Chandigarh-Haryana News: ज्योति ने हाईकोर्ट से की नियमित जमानत की मांग, सरकार को नोटिस

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-हाईकोर्ट ने सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश
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-जासूसी गतिविधियों के आरोप में की गई थीं गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। जासूसी गतिविधियों के आरोप में उन्हें मई 2025 में गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद ज्योति ने अपनी रिहाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने याचिका पर राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश जारी किया है।
मामला मई 2025 में आई इंटेलिजेंस ब्यूरो इनपुट रिपोर्ट से जुड़ा है। आरोप के अनुसार ज्योति वर्ष 2023 में दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा आवेदन के लिए गई थीं। इस दौरान उनकी मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारी अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश से हुई। उन पर भारत से संबंधित संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान का आरोप है। ज्योति पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।
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याचिका में ज्योति ने स्वयं को एक प्रोफेशनल ट्रैवल ब्लॉगर बताते हुए कहा है कि एक ऐसी शख्सियत जो खुलेआम कैमरा लेकर कंटेंट शूट करती है और सार्वजनिक मंच पर अपलोड करती है। याची ने कहा कि उसका किया गया कार्य किसी भी प्रकार से जासूसी की श्रेणी में नहीं आता है और उसे जासूस बताना निराधार है। याची ने कहा कि वह एक महिला हैं और परिवार में अपने बुज़ुर्ग पिता तथा बीमार चाचा (ताऊ) की एकमात्र देखभाल कर्ता हैं जिनमें से चाचा उम्र संबंधी कई बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।



याची के वकील ने दलील दी कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की आवश्यक शर्तें जैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना, स्केच या मॉडल तैयार करना किसी भी प्रकार से पूरी नहीं होतीं। हिसार एसपी शशांक कुमार सवान के कथित सार्वजनिक बयान का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि ज्योति के पास किसी सैन्य संवेदनशील या रणनीतिक जानकारी तक पहुंच नहीं पाई गई।
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