शराब के शौकिनों को झटका: हरियाणा में शराब हुई महंगी, देसी, अंग्रेजी और बीयर के दाम भी बढ़े
हरियाणा में शराब के शौकिनों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। क्योंकि नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में शराब के दाम बढ़ जाएंगे। अगले महीने यानी जून से नए रेट पर शराब मिलेगी।
विस्तार
हरियाणा में देसी के साथ अंग्रेजी शराब भी महंगी हो जाएगी। देसी शराब के दाम 15 रुपये तक बढ़ गए हैं, जबकि अंग्रेजी शराब में प्रति बोतल 50 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है। बीयर की कीमतों में भी 44 फीसदी तक उछाल आया है। अब 110 रुपये में मिलने वाली बीयर 150 रुपये तक मिलेगी, जबकि देसी शराब की बोतल 175 के बजाय 190 में मिलेगी। नए दाम अगले महीने 12 तारीख से लागू होंगे और एक अप्रैल 2026 से इन दामों को फिर से रिवाइज किया जाएगा। सरकार की नई आबकारी नीति 12 जून से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी।
हरियाणा सरकार ने पिछले साल के मुकाबले राजस्व के लक्ष्य में 10.67 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछले साल 12,650 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था, जबकि 2025-26 के लिए इसे बढ़ाकर 14,064 करोड़ किया गया है।
प्रीमियम वर्ग
- भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफ) की सुपर प्रीमियम वर्ग की शराब के दाम 1.6 फीसदी बढ़े। पहले इस वर्ग की शराब की बोतल का न्यूनतम खुदरा मूल्य 3100 रुपये था। अब 3150 होगा।
- प्रीमियम वर्ग-ए के दाम 2.7 से 5 फीसदी बढ़े। 1850 की बोतल 1900 में मिलेगी।
- प्रीमियम-2 वर्ग की शराब के दाम 3.2 से लेकर छह फीसदी तक बढ़े। 1550 रुपये की बोतल 1600 में मिलेगी।
डीलक्स वर्ग
- सुपर डीलक्स वर्ग के दाम 5.1 से 9.1 फीसदी तक बढ़ाए गए। बोतल 875 के बजाय 920 में मिलेगी।
- डीलक्स-1 वर्ग की शराब के दाम 6.2 फीसदी से लेकर 14 फीसदी तक बढ़ा गए। 725 की बोतल 770 में मिलेगी।
- डीलक्स-2 के दाम 6.7 से 11.1 फीसदी तक बढ़े। 675 की बोतल का दाम 720 होगा।
- डीलक्स-3 वर्ग में आठ से 20 फीसदी तक दाम बढ़ाए गए हैं। पहले इसकी बोतल 500 रुपये आती थी, अब 540 रुपये में मिलेगी।
बीयर के दाम 130 से 160 रुपये तक
650 एमएल की बोतल जो पहले 90 रुपये में मिलती थी, वह अब 130 रुपये में मिलेगी। वहीं, माइल्ड बियर के दाम में 36 फीसदी बढ़े। 650 एमएल की बोतल 110 रुपये से बढ़कर 150 रुपये की मिलेगी। स्ट्राॅन्ग बियर के रेट में 23.1 फीसदी तक दाम बढ़ गए हैं। अब बोतल 130 की बजाय 160 रुपये में मिलेगी।
जिन गांवों में गुरुकुल, वहां ठेके नहीं होंगे
जिन गांवों में गुरुकुल संचालित हो रहे हैं, वहां शराब की दुकान व ठेका नहीं होगा। वहीं, 500 से पांच हजार तक की आबादी वालों गांवों में एक और पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में दो ठेके खोले जा सकते हैं। 501 से एक हजार आबादी की लाइसेंस फीस तीन लाख, एक हजार से दस हजार की आबादी वाले क्षेत्रों की लाइसेंस फीस छह लाख और दस हजार से ऊपर आबादी वाले गांवों की लाइसेंस फीस नौ लाख रुपये है। नई आबकारी नीति के तहत नेशनल व स्टेट हाईवे पर शराब के ठेके नहीं होंगे। हाईवे से ठेका 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। हालांकि यह प्रतिबंध नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर शराब की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। 20 हजार या उससे कम आबादी वाले क्षेत्रों में 500 मीटर से घटाकर 220 मीटर भी की जा सकती है।