{"_id":"68cbe4fd42a73b918c0664d8","slug":"one-time-settlement-scheme-ends-on-september-27-last-chance-for-small-taxpayers-in-haryana-2025-09-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Haryana: छोटे करदाताओं के लिए अंतिम मौका, ब्याज व जुर्माना में मिलेगी छूट, खत्म होने को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Haryana: छोटे करदाताओं के लिए अंतिम मौका, ब्याज व जुर्माना में मिलेगी छूट, खत्म होने को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: अंकेश ठाकुर
Updated Thu, 18 Sep 2025 04:25 PM IST
विज्ञापन
सार
हरियाणा के छोटे करदाताओं के लिए कर जमा करवाने का अंतिम मौका। अभी ब्याज व जुर्माना में छूट भी मिलेगी। क्योंकि सरकार की तरफ से शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अब खत्म होने वाली है। इससे पहले योजना का लाभ लिया जा सकता है।

tax
- फोटो : amar ujala
विज्ञापन
विस्तार
छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को खत्म होने में सिर्फ नौ दिन बचे हैं। सात अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर राशि निपटान के लिए 23 मार्च को शुरू की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 27 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इस योजना के तहत अब तक 97,039 करदाताओं ने लाभ उठाते हुए 712.88 करोड़ रुपये के बकाया कर का निपटान किया है।

हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए बकाया राशि पर लागू होगी। इसके अंतर्गत सात अधिनियम शामिल हैं, जिनमें हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 74), हरियाणा सुख-साधन कर अधिनियम, 2007 (2007 का 23), हरियाणा मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम का 16), हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 (1973 का अधिनियम का 20), हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13) तथा हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008 (2008 का 8) शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्रवक्ता के मुताबिक इस स्कीम के तहत करदाताओं को बड़ी राहत देकर बकाया ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ कर दिया गया है। योजना के तहत दस लाख रुपये तक के बकाया पर 1 लाख रुपये की मानक छूट और शेष बकाया पर 60 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। दस लाख से अधिक और दस करोड़ रुपये तक के बकाया पर 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। इसी तरह से दस करोड़ रुपये से अधिक के मामलों में केवल मूल बकाया कर ही देना होगा, जबकि ब्याज और जुर्माना 100 प्रतिशत माफ रहेगा। करदाता चाहें तो निपटान राशि को दो समान किस्तों में भी अदा कर सकते हैं और इन किश्तों पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
प्रदेश सरकार ने राज्य के करदाताओं से अपील की है कि वे इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025 का अधिकतम लाभ उठाकर निर्धारित समय अवधि से पूर्व अपने बकाया कर का निपटान अवश्य कर लें।