{"_id":"690914058d2f457010089483","slug":"salary-hike-for-part-time-and-daily-wage-employees-chandigarh-haryana-news-c-16-pkl1010-861114-2025-11-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh-Haryana News: अंशकालिक व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
    Chandigarh-Haryana News: अंशकालिक व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा
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                प्रदेश सरकार ने जारी किए निर्देश, जनवरी 2025 से होगा प्रभावी 
                                
                
                
                 
                    
                                                                                                        
                                                
                        
                        
                        
                                                                                      
                   
                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक (पार्ट टाइम) और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन कर वृद्धि करने का निर्णय लिया है। संशोधित वेतन एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय विभिन्न विभागों और संगठनों की ओर से वेतन वृद्धि के लिए दिए गए आवेदनों के बाद लिया गया है। यह वेतन जिलों के अनुसार मिलेगा। सरकार ने राज्य के जिलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है।
श्रेणी-1 में आने वाले जिलों में अब लेवल-1 कर्मचारियों को 19,900 रुपये प्रतिमाह, 765 रुपये प्रतिदिन और 96 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा। लेवल-2 कर्मचारियों को 23,400 रुपये प्रतिमाह, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटा जबकि लेवल-3 कर्मचारियों को 24,100 रुपये प्रतिमाह, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटा वेतन दिया जाएगा। श्रेणी-2 में आने वाले जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों के लिए 17,550 रुपये प्रतिमाह, 675 रुपये प्रतिदिन और 84 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा। लेवल-2 के लिए 21,000 रुपये प्रतिमाह, 808 रुपये प्रतिदिन और 101 रुपये प्रति घंटा जबकि लेवल-3 के लिए 21,700 रुपये प्रतिमाह, 835 रुपये प्रतिदिन और 104 रुपये प्रति घंटा वेतन निर्धारित किया गया है।    
             
                                                    
                                 
                                
                               
                                                                
                                                 
                
श्रेणी-3 में आने वाले जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 16,250 रुपये प्रतिमाह, 625 प्रतिदिन और 78 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा। लेवल-2 कर्मचारियों को 19,800 रुपये प्रतिमाह, 762 रुपये प्रतिदिन और 95 प्रति घंटा जबकि लेवल-3 कर्मचारियों को 20,450 रुपये प्रतिमाह, 787 रुपये प्रतिदिन और 98 प्रति घंटा वेतन मिलेगा।
राज्य सरकार के मुताबिक श्रेणी एक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, दिल्ली, सोनीपत और चंडीगढ़ शामिल हैं। श्रेणी दो में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद शामिल हैं। श्रेणी तीन में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी जिले आते हैं।
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                                                                
                                
                 
                                
                               
                                
                                                 
                 
                                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                
                                
                
                                                                
                               
                                                        
        
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चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक (पार्ट टाइम) और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन कर वृद्धि करने का निर्णय लिया है। संशोधित वेतन एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय विभिन्न विभागों और संगठनों की ओर से वेतन वृद्धि के लिए दिए गए आवेदनों के बाद लिया गया है। यह वेतन जिलों के अनुसार मिलेगा। सरकार ने राज्य के जिलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है।
श्रेणी-1 में आने वाले जिलों में अब लेवल-1 कर्मचारियों को 19,900 रुपये प्रतिमाह, 765 रुपये प्रतिदिन और 96 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा। लेवल-2 कर्मचारियों को 23,400 रुपये प्रतिमाह, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटा जबकि लेवल-3 कर्मचारियों को 24,100 रुपये प्रतिमाह, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटा वेतन दिया जाएगा। श्रेणी-2 में आने वाले जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों के लिए 17,550 रुपये प्रतिमाह, 675 रुपये प्रतिदिन और 84 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा। लेवल-2 के लिए 21,000 रुपये प्रतिमाह, 808 रुपये प्रतिदिन और 101 रुपये प्रति घंटा जबकि लेवल-3 के लिए 21,700 रुपये प्रतिमाह, 835 रुपये प्रतिदिन और 104 रुपये प्रति घंटा वेतन निर्धारित किया गया है।
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            श्रेणी-3 में आने वाले जिलों में लेवल-1 कर्मचारियों को 16,250 रुपये प्रतिमाह, 625 प्रतिदिन और 78 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा। लेवल-2 कर्मचारियों को 19,800 रुपये प्रतिमाह, 762 रुपये प्रतिदिन और 95 प्रति घंटा जबकि लेवल-3 कर्मचारियों को 20,450 रुपये प्रतिमाह, 787 रुपये प्रतिदिन और 98 प्रति घंटा वेतन मिलेगा।
राज्य सरकार के मुताबिक श्रेणी एक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, दिल्ली, सोनीपत और चंडीगढ़ शामिल हैं। श्रेणी दो में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद शामिल हैं। श्रेणी तीन में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह और चरखी दादरी जिले आते हैं।