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Chandigarh-Haryana News: स्टे वाले एएलएम और शिफ्ट अटेंडेंट को रिलीव नहीं करेगा निगम
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने सहायक लाइनमैन (एएलएम) और शिफ्ट अटेंडेंट (एसए) कर्मचारियों से संबंधित मामलों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। निगम के मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी एक पत्र में सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार जिन कर्मचारियों के मामले वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं और जिन्होंने अदालत से स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त किया है उन्हें अगले आदेश तक उनके वर्तमान कार्यस्थल से रिलीव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को पहले ही रिलीव किया जा चुका है लेकिन वे अब कोर्ट के स्टे आदेश के तहत आते हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस ड्यूटी पर बहाल किया जाएगा।
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने सहायक लाइनमैन (एएलएम) और शिफ्ट अटेंडेंट (एसए) कर्मचारियों से संबंधित मामलों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। निगम के मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी एक पत्र में सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार जिन कर्मचारियों के मामले वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं और जिन्होंने अदालत से स्थगन आदेश (स्टे) प्राप्त किया है उन्हें अगले आदेश तक उनके वर्तमान कार्यस्थल से रिलीव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को पहले ही रिलीव किया जा चुका है लेकिन वे अब कोर्ट के स्टे आदेश के तहत आते हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस ड्यूटी पर बहाल किया जाएगा।
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