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गुटका, पान मसाला भंडारण व निर्माण करने पर होगी कार्रवाई : डीसी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Thu, 11 Sep 2025 11:00 PM IST
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चरखी दादरी। राज्य में एक वर्ष के लिए गुटका, पान, मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उपायुक्त डाॅ. मुनीष नागपाल ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निर्धन) नियम, 2011 के विनियम अनुसार किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू व निकोटीन (गुटका, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग की ओर से एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त की ओर से पत्र जारी कर सक्षम एवं संबंधित अधिकारियों को एक वर्ष के लिए हरियाणा राज्य में किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू व निकोटीन (गुटका, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण व वितरण पर बैन लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि अब गुटका, पान मसाला में तम्बाकू व निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है।
कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता इन पदार्थ का निर्माण व भंडारण व बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त की ओर से पत्र जारी कर सक्षम एवं संबंधित अधिकारियों को एक वर्ष के लिए हरियाणा राज्य में किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू व निकोटीन (गुटका, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण व वितरण पर बैन लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि अब गुटका, पान मसाला में तम्बाकू व निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है।
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कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता इन पदार्थ का निर्माण व भंडारण व बिक्री करता है तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।