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रेड जोन में जिला, शाम 6 बजते ही बाजार हुए बंद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jan 2022 11:18 PM IST
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District in Red Zone, markets closed at 6 pm
शाम छह बजते ही दुकान बंद करता दुकानदार। - फोटो : Fatehabad
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फतेहाबाद। जिले में आठ ही दिनों में 100 से ज्यादा कोरोना केस मिलने के साथ ही प्रदेश सरकार ने जिले को रेड जोन में डाल दिया है। इसी के साथ बाजार शाम छह बजे ही बंद हो गए। अधिकांश दुकानदारों ने अपने आप ही दुकानों को बंद कर लिया। शाम 6 बजते ही एसडीएम राजेश कुमार, नगर परिषद के ईओ ऋषिकेश चौधरी अपनी टीम के साथ बाजारों में पहुंच गए। जिन दुकानदारों ने दुकानें बंद करने में समय लगाया, उन्हें नगर परिषद के अधिकारियों ने तत्काल दुकान बंद करने के निर्देश दिए।
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उपायुक्त प्रदीप कुमार ने आदेश जारी कर 19 जनवरी तक पाबंदियां व सख्ती लागू कर दी है। जिले में अब पब्लिक मीटिंग, रैली, धरना-प्रदर्शन पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। शाम छह बजे के बाद सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। दिन में दो बार लाउडस्पीकर से बाजारों में मुनादी करवाकर प्रशासन के आदेशों की सूचना दुकानदारों को दी गई।
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सरकारी व निजी संस्थानों के कार्यालयों में आएगा सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ
प्रशासन के आदेशों के मुताबिक सभी स्पोर्ट्स कॉपलेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन बिना दर्शकों के होंगे। सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध रहेगा। सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
दाह संस्कार में 50 और शादी में 100 लोग ही ले सकेंगे भाग
डीसी के अनुसार 19 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, बहुतकनीकी संस्थान, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट व आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दाह संस्कार में 50 और विवाह समारोह में 100 लोगों से ज्यादा भाग नहीं ले सकेंगे। उन्हें भी कोविड-19 संबंधी प्रोटोकाल का पालन करना होगा।
आदेशों के उल्लंघन पर यह मिलेगी सजा
आदेशों की अवहेलना के आरोपी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। संस्थान में नियमों की अवहेलना होगी तो वहां पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
आवश्यक सेवा
मेडिकल
किराना
दूध डेयरी
कोट
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत कोविड-19 के उचित व्यवहार की पालन सुनिश्चित करवाई जाएगी। 19 जनवरी तक जिले में शाम 6 बजे के बाद आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। आगामी फैसला कोविड-19 पॉजिटिव केसों के आधार पर लिया जाएगा।
- प्रदीप कुमार, डीसी, फतेहाबाद
कोट
सभी थाना अध्यक्षों व चौकी प्रभारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त कर दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा अधिनियम की भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- सुरिंद्र भोरिया, एसपी, फतेहाबाद

फतेहाबाद के धर्मशाला रोड पर दुकान बंद करवाते पुलिसकर्मी।

फतेहाबाद के धर्मशाला रोड पर दुकान बंद करवाते पुलिसकर्मी।- फोटो : Fatehabad

फतेहाबाद के थाना रोड पर दुकान बंद करवाते नगर परिषद के अधिकारी।

फतेहाबाद के थाना रोड पर दुकान बंद करवाते नगर परिषद के अधिकारी।- फोटो : Fatehabad

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