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Fatehabad News: बाल विवाह रोकने के लिए होगी सख्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Mon, 17 Nov 2025 11:58 PM IST
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बाल विवाह की रोकथाम को लेकर भट्टू कलां थाना में बैठक करते बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। कर्मचारी
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फतेहाबाद। क्षेत्र में बाल विवाह की रोकथाम के लिए सोमवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ने भट्टू कलां थाने में क्षेत्र के पंडितों, होटल और धर्मशाला संचालकों को बुलाकर बैठक की। इसका उद्देश्य यह था कि क्षेत्र में बाल विवाह की रोकथाम को सख्ती से लागू किया जा सके।
जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि किसी भी सूरत में नाबालिग की शादी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने सभी होटल और धर्मशाला संचालकों को आदेश दिया कि शादी समारोह के लिए किसी भी प्रकार की बुकिंग तभी स्वीकार करें जब लड़की-लड़के के पूरे कागजात विशेष रूप से उम्र संबंधी दस्तावेज जांच कर सत्यापित कर लिए जाएं।
उन्होंने बताया कि भट्टू कलां क्षेत्र में वर्तमान में स्थानीय स्तर पर बाल विवाह का कोई प्रचलन सामने नहीं आया है, लेकिन अक्सर कुछ लोग बाहर से नाबालिग लड़कियों की शादियां करवाकर क्षेत्र में लाते हैं। कई मामलों में यह तथ्य तब सामने आता है, जब लड़की गर्भवती होने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच करवाई जाती है और पता चलता है कि वह नाबालिग है।
रेखा अग्रवाल ने उपस्थित पंडितों को निर्देश देते हुए कहा कि शादी की रस्म केवल तभी करवाएं जब दोनों पक्षों के प्रमाणित दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अन्य वैध आयु प्रमाण पूरी तरह स्पष्ट हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बताया कि किसी भी सूरत में नाबालिग की शादी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने सभी होटल और धर्मशाला संचालकों को आदेश दिया कि शादी समारोह के लिए किसी भी प्रकार की बुकिंग तभी स्वीकार करें जब लड़की-लड़के के पूरे कागजात विशेष रूप से उम्र संबंधी दस्तावेज जांच कर सत्यापित कर लिए जाएं।
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उन्होंने बताया कि भट्टू कलां क्षेत्र में वर्तमान में स्थानीय स्तर पर बाल विवाह का कोई प्रचलन सामने नहीं आया है, लेकिन अक्सर कुछ लोग बाहर से नाबालिग लड़कियों की शादियां करवाकर क्षेत्र में लाते हैं। कई मामलों में यह तथ्य तब सामने आता है, जब लड़की गर्भवती होने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच करवाई जाती है और पता चलता है कि वह नाबालिग है।
रेखा अग्रवाल ने उपस्थित पंडितों को निर्देश देते हुए कहा कि शादी की रस्म केवल तभी करवाएं जब दोनों पक्षों के प्रमाणित दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अन्य वैध आयु प्रमाण पूरी तरह स्पष्ट हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।