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Jhajjar-Bahadurgarh News: पीडीएम हाईटेक होम्स के मालिकों की जमानत याचिका खारिज, तिहाड़ भेजा
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बहादुरगढ़। नॉर्थ दिल्ली के रोहिणी कोर्ट से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रियंका राजपूत की अदालत ने करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पीडीएम हाईटेक होम्स के मालिकों की जमानत याचिका खारिज की है। 17 मार्च को जोगेंद्र लाठर, बिजेंद्र लाठर, भावना लाठर, रामनिवास लाठर और सज्जन सिंह बेनीवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा है।
मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। अदालत ने संबंधित डीसीपी के माध्यम से जांच अधिकारी (आईओ) को नोटिस जारी किया है और मामले की जांच की स्थिति व अब तक उनके द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने बताया कि यह मामला बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाली बड़ी धनराशि का है। आरोपियों के आचरण, जांच की अपूर्ण स्थिति, हस्तक्षेप के जोखिम, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना व इस मामले के अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी जमानत की राहत के हकदार हैं।
मामले के जांच अधिकारी आर्थिक अपराध शाखा से एसआई मुकेश चौहान ने बताया कि अदालत से सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई है। ऐसे में सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
वादी पक्ष से विवेक गोयल, अरविंद खोखर, डीपी दहिया, संजीव बहल, सतबीर दहिया, विकास गर्ग, अंकुर गोयल, संतोष बंसल ने कहा, वर्ष 2012 में उन्होंने पीडीएम हाईटेक होम्स के सेक्टर 3ए के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराए थे। इसकी राशि भी कंपनी को जमा करवा दी थी जिसका मुख्यालय दिल्ली में था।
कंपनी ने करीब 430 खरीदारों के करीब 155 करोड़ रुपये दूसरी कंपनियों के खातों में डालकर धोखाधड़ी से निकलवा लिए थे। ऐसे में 108 खरीदारों ने 2019 में दिल्ली में शिकायत देकर जोगिंद्र, बिजेंद्र , भावना, रामनिवास, सज्जन बेनीवाल व कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। अदालत ने संबंधित डीसीपी के माध्यम से जांच अधिकारी (आईओ) को नोटिस जारी किया है और मामले की जांच की स्थिति व अब तक उनके द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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अदालत ने बताया कि यह मामला बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करने वाली बड़ी धनराशि का है। आरोपियों के आचरण, जांच की अपूर्ण स्थिति, हस्तक्षेप के जोखिम, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना व इस मामले के अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी जमानत की राहत के हकदार हैं।
मामले के जांच अधिकारी आर्थिक अपराध शाखा से एसआई मुकेश चौहान ने बताया कि अदालत से सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई है। ऐसे में सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
वादी पक्ष से विवेक गोयल, अरविंद खोखर, डीपी दहिया, संजीव बहल, सतबीर दहिया, विकास गर्ग, अंकुर गोयल, संतोष बंसल ने कहा, वर्ष 2012 में उन्होंने पीडीएम हाईटेक होम्स के सेक्टर 3ए के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराए थे। इसकी राशि भी कंपनी को जमा करवा दी थी जिसका मुख्यालय दिल्ली में था।
कंपनी ने करीब 430 खरीदारों के करीब 155 करोड़ रुपये दूसरी कंपनियों के खातों में डालकर धोखाधड़ी से निकलवा लिए थे। ऐसे में 108 खरीदारों ने 2019 में दिल्ली में शिकायत देकर जोगिंद्र, बिजेंद्र , भावना, रामनिवास, सज्जन बेनीवाल व कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।