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Jind News: अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 13 Sep 2025 12:02 AM IST
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फोटो: 22रेवाड़ी। अवैध कॉलोनियों को ढहाती जेसीबी। स्रोत: विभाग
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रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार की टीम की ओर से शुक्रवार को बावल क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर से तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई।
इस दौरान गांव पातुहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के पीछे करीब 5 एकड़ भूमि पर बिना अनुमति विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में 15 डीपीसी, 8 परिकास्ट चारदीवारियां और रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। इसी तरह, गांव बनीपुर में लगभग 4 एकड़ भूमि पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में 9 डीपीसी, 5 परिकास्ट चारदीवारियां और कच्चे रोड नेटवर्क को तोड़ा गया।
जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने आमजन से अपील की कि वे नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें और न ही बिना अनुमति विकसित कॉलोनियों में प्लॉट खरीदें। उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता जिला नगर योजनाकार कार्यालय से अवश्य सुनिश्चित करें।
डीटीपी सिहाग ने बताया कि कई प्रॉपर्टी डीलर लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं। बाद में जब विभागीय कार्रवाई होती है तो खरीदार खुद को ठगा हुआ महसूस करता है और उसकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो जाती है।
ऐसे में आमजन के हित में बार-बार यही अपील की जाती है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में निवेश न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार की नियमावली के अनुसार अनुमति लेना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विभाग आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।

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इस दौरान गांव पातुहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के पीछे करीब 5 एकड़ भूमि पर बिना अनुमति विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में 15 डीपीसी, 8 परिकास्ट चारदीवारियां और रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। इसी तरह, गांव बनीपुर में लगभग 4 एकड़ भूमि पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनी में 9 डीपीसी, 5 परिकास्ट चारदीवारियां और कच्चे रोड नेटवर्क को तोड़ा गया।
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जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग ने आमजन से अपील की कि वे नियंत्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें और न ही बिना अनुमति विकसित कॉलोनियों में प्लॉट खरीदें। उन्होंने कहा कि प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता जिला नगर योजनाकार कार्यालय से अवश्य सुनिश्चित करें।
डीटीपी सिहाग ने बताया कि कई प्रॉपर्टी डीलर लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं। बाद में जब विभागीय कार्रवाई होती है तो खरीदार खुद को ठगा हुआ महसूस करता है और उसकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो जाती है।
ऐसे में आमजन के हित में बार-बार यही अपील की जाती है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में निवेश न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार की नियमावली के अनुसार अनुमति लेना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ विभाग आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।