सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Man convicted of misdeed minor girl sentenced to 20 years in prison in jind

Jind: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, शहर थाना पुलिस ने 2024 में दर्ज की थी FIR

संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Wed, 24 Dec 2025 05:45 PM IST
सार

जींद में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराए गए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Man convicted of misdeed minor girl sentenced to 20 years in prison in jind
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 लाख कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 30 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा। अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक कॉलोनी के युवक ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 फरवरी रात को उसका परिवार खाना खाकर सो गया था। रात लगभग एक बजे बाबूराम वाली गली निवासी मानव उनके मकान में घुस गया। उसने मकान में सो रही उसकी 13 वर्षीय बेटी को दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

Trending Videos


इसके बाद वह किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। अगले दिन सुबह उठे तो उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। जब उन्होंने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि रात को मानव नामक युवक ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाकर अदालत में पेश किए। बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक डॉ. चंद्रहास की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल का कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed