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Jind: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, शहर थाना पुलिस ने 2024 में दर्ज की थी FIR
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Wed, 24 Dec 2025 05:45 PM IST
सार
जींद में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराए गए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 लाख कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 30 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा। अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक कॉलोनी के युवक ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 फरवरी रात को उसका परिवार खाना खाकर सो गया था। रात लगभग एक बजे बाबूराम वाली गली निवासी मानव उनके मकान में घुस गया। उसने मकान में सो रही उसकी 13 वर्षीय बेटी को दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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इसके बाद वह किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। अगले दिन सुबह उठे तो उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। जब उन्होंने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि रात को मानव नामक युवक ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाकर अदालत में पेश किए। बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक डॉ. चंद्रहास की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल का कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।