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Mahendragarh-Narnaul News: सड़क दुर्घटना मामले में अदालत ने 25 हजार मुआवजा देने का सुनाया फैसला
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नारनौल। पिकअप की टक्कर से बाइक में हुए नुकसान के मामले में एडीजे नितिन राज ने इंश्योरेंस कंपनी को 25 हजार का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। दो माह के अंदर मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता गांव नांगल सिरोही निवासी पवन की बाइक में 27 सितंबर 2021 को गांव के ही बिल्लू यादव ने पिकअप को लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी थी जिससे बाइक में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था।
इसके बाद पवन ने 21 फरवरी 2022 को बिल्लू यादव और चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर बाइक में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया। याचिकाकर्ता के वकील और बीमा कंपनी के वकील ने संयुक्त याचिकाकर्ता को 25,000 का मुआवजा देने का फैसला किया।
साथ ही यदि बीमा कंपनी दो महीने के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है तो याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक वसूली तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने का आदेश दिया। संवाद
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याचिकाकर्ता गांव नांगल सिरोही निवासी पवन की बाइक में 27 सितंबर 2021 को गांव के ही बिल्लू यादव ने पिकअप को लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी थी जिससे बाइक में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था।
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इसके बाद पवन ने 21 फरवरी 2022 को बिल्लू यादव और चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर बाइक में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया। याचिकाकर्ता के वकील और बीमा कंपनी के वकील ने संयुक्त याचिकाकर्ता को 25,000 का मुआवजा देने का फैसला किया।
साथ ही यदि बीमा कंपनी दो महीने के भीतर भुगतान करने में विफल रहती है तो याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक वसूली तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने का आदेश दिया। संवाद