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Palwal News: स्मैक सप्लाई करने के आरोपी को अंतरिम राहत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 12:18 AM IST
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Interim relief for person accused of supplying smack
संवाद न्यूज एजेंसी
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पलवल।
एनडीपीएस मामले में आरोपी आरिफ को सत्र अदालत से छह नवंबर तक अंतरिम राहत मिली है। सत्र न्यायाधीश ने गदपुरी थाने में दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पुलिस ने इस मामले में चार अक्तूबर एफआईआर दर्ज की थी। आरोपी आरिफ के वकील शकीला खान ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उसका नाम सह-आरोपी सलीम के खुलासे के आधार पर सामने आया है। आरिफ के कब्जे से कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ है और वह जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। वहीं, सरकारी वकील बृज मोहन ने जमानत याचिका का विरोध किया।
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