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Rewari News: फैक्टरी एक्ट उल्लंघन मामले में कोर्ट ने कंपनी पर लगाया जुर्माना

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2026 05:43 PM IST
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The court imposed a fine on the company for violating the Factory Act.
जिला न्यायालय रेवाड़ी
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रेवाड़ी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्री (सीजेएम) की अदालत ने फैक्टरी एक्ट के उल्लंघन के मामले में धारूहेड़ा स्थित मेसर्स एवरशाइन मोल्डर्स लिमिटेड पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

मामले के अनुसार सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (एडीआईएसएच) की ओर से 11 मार्च को फैक्टरी परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान फैक्टरी एक्ट 1948 की धारा 31 तथा धारा 7ए के उल्लंघन पाए गए। विभाग की ओर से रिपोर्ट तैयार कर अदालत में शिकायत दायर की गई। शिकायत में कहा गया कि कंपनी ने औद्योगिक सुरक्षा और कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया।
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सुनवाई के दौरान कंपनी प्रतिनिधि ने अदालत के समक्ष कहा कि वह आरोप स्वीकार करता है और मुकदमे की सुनवाई नहीं चाहता। इसके बाद अदालत ने आरोपी कंपनी की ओर से पेश प्रतिनिधि का बयान दर्ज किया।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 20 मई को अपने फैसले में कहा कि आरोपी कंपनी फैक्टरी एक्ट 1948 की धारा 92 के तहत दंडनीय अपराध की दोषी है।
अदालत ने आदेश में कहा कि यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती तो आरोपी को 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना पड़ता। हालांकि कंपनी की ओर से अदालत में तुरंत जुर्माना राशि जमा करा दी गई।
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