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Rewari News: मतदाता सूची पुनरीक्षण...30 अगस्त तक दर्ज कराएं दावे-आपत्तियां
Wed, 05 Aug 2026 04:01 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 05 Aug 2026 04:01 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने नागरिकों से अपने विवरणों का सत्यापन करने का आह्वान किया है। त्रुटि होने पर 30 अगस्त तक दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप सूची में नहीं है, वे प्रपत्र छह भरकर आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन ऑनलाइन या प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा भी अपना मत बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। यदि किसी का नाम सूची से हट गया है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर पुनः नाम जुड़वा सकता है। मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सहयोग की अपील की गई है।
दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया निर्धारित है। यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस मिलता है, तो उसे तय तिथि पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। इससे वह अपना पक्ष रख सकेगा और आवेदन का समयबद्ध व निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित होगा। त्रुटि सुधार के लिए मतदाता प्रपत्र आठ और घोषणा पत्र भरकर 30 अगस्त से पहले जमा करा सकते हैं। नागरिकों से प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 3 अक्तूबर को प्रकाशित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नागरिक अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।
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रेवाड़ी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने नागरिकों से अपने विवरणों का सत्यापन करने का आह्वान किया है। त्रुटि होने पर 30 अगस्त तक दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप सूची में नहीं है, वे प्रपत्र छह भरकर आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन ऑनलाइन या प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा भी अपना मत बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। यदि किसी का नाम सूची से हट गया है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर पुनः नाम जुड़वा सकता है। मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सहयोग की अपील की गई है।
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दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया निर्धारित है। यदि किसी आवेदक को सुनवाई का नोटिस मिलता है, तो उसे तय तिथि पर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। इससे वह अपना पक्ष रख सकेगा और आवेदन का समयबद्ध व निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित होगा। त्रुटि सुधार के लिए मतदाता प्रपत्र आठ और घोषणा पत्र भरकर 30 अगस्त से पहले जमा करा सकते हैं। नागरिकों से प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 3 अक्तूबर को प्रकाशित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नागरिक अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।
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