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अब मतदाता 30 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे व आपत्तियां : डीसी

Sun, 30 Aug 2026 12:23 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:23 AM IST
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Voters can now submit claims and objections until
झज्जर। भारत निर्वाचन आयोग ने जिला के मतदाताओं को मतदाता सूची से जुड़ी त्रुटियां दुरुस्त करने का अवसर दिया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने यह जानकारी दी। मतदाता 30 सितंबर तक अपने दावे व आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
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आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान के तहत संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। बिना किसी ठोस कारण के किसी का मत नहीं कटेगा। सूचना मिलने पर मतदाता को निर्धारित समय में अपना जवाब दाखिल करना होगा। प्राप्त दावे व आपत्तियों का निस्तारण 28 अक्तूबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर को होगा। शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव का आधार है। सभी पात्र मतदाता इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर लोकतंत्र को मजबूत करें।
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विभिन्न फार्म से करें आवेदन
यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो फार्म-6 भरें। इससे नाम शामिल कराने का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। नाम, पता, आयु या तस्वीर में गलती होने पर फार्म-8 से संशोधन के लिए आवेदन करें। अपात्र, मृत या स्थानांतरित मतदाता का नाम हटवाने के लिए फार्म-7 का उपयोग करें। नागरिक अपने दावे व आपत्तियां निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एईआरओ) कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
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