फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Case of grenade attack on women's police station: 8 accused, including a Pakistani gangster, to face trial under the Explosives Act

महिला थाने पर ग्रेनेड हमले का मामला : पाकिस्तानी गैंगस्टर सहित 8 आरोपियों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत चलेगा केस

Sun, 18 Oct 2026 03:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sun, 18 Oct 2026 03:42 AM IST
विज्ञापन
Case of grenade attack on women's police station: 8 accused, including a Pakistani gangster, to face trial under the Explosives Act
सिरसा। महिला थाने पर ग्रेनेड हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने स्पेशल कोर्ट में अभियोजन स्वीकृति दाखिल कर दी है। इसके तहत आठ आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
विज्ञापन

अदालत ने इस अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट की अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। एनआईए के अनुरोध पर अदालत ने सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट को अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची में 143वें गवाह के रूप में शामिल करने की अनुमति भी दे दी।
विज्ञापन

एनआईए ने मुख्य आरोपी पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और सोहेल अहमद उर्फ सोहेल बलोच के खिलाफ ओपन डेटेड वारंट जारी करने के लिए भी आवेदन दिया है। जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों आरोपी देश से बाहर रह रहे हैं और फरार हैं। सातवें आरोपी राजबीर उर्फ फौजी के संबंध में एनआईए ने 17 अक्तूबर को अंतिम रिपोर्ट अदालत में दाखिल की। मामले की अगली सुनवाई 19 अक्तूबर को न्यायाधीश विजयंत सहगल की अदालत में होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

नौ आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई
इस मामले में एनआईए ने कुल नौ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें सिरसा निवासी धीरज उर्फ धीरू, विकास उर्फ विक्की, संदीप उर्फ दैमार, विकास और सुशील उर्फ सिल्लू शामिल हैं। इनके अलावा अमृतसर निवासी गुरजंत सिंह, गुरुग्राम निवासी मोहम्मद सिजान उर्फ गाजी, पंजाब निवासी राजबीर उर्फ फौजी तथा पाकिस्तान निवासी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और सोहेल अहमद उर्फ सोहेल बलोच के नाम शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यूएपीए की धारा 18 तथा आपराधिक साजिश, हत्या के प्रयास और संगठित अपराध से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज है।


रेकी के बाद चुना था महिला थाना, हमले का वीडियो बनाकर भट्टी को भेजा
एनआईए की जांच के अनुसार, शहजाद भट्टी और सोहेल बलोच ने भारत में ऑपरेशनल मॉड्यूल तैयार किए थे और स्थानीय गुर्गों को पुलिस ठिकानों पर ग्रेनेड हमलों की जिम्मेदारी सौंपी थी। सिरसा निवासी धीरज उनके प्रमुख सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। संभावित ठिकानों की रेकी के बाद महिला पुलिस थाने को हमले के लिए चुना गया। जांच में सामने आया कि हमले में इस्तेमाल ग्रेनेड लेने के लिए आरोपी अमृतसर गए थे। 25 नवंबर 2025 को हुए हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आरोपियों ने मोबाइल फोन से की और बाद में इसे शहजाद भट्टी को भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed