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Sonipat: युवक की हत्या करने के दोषी डीजे संचालक को उम्रकैद, कुंडली में भतीजी के जन्म पर डीजे बजा रहा था परिवार
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
Published by: नवीन दलाल
Updated Thu, 03 Aug 2023 03:46 PM IST
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सार
गांव कुंडली निवासी भारत ने 27 मई, 2017 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी के जन्म पर छठी मनाई जा रही थी। पूरा परिवार बेटी होने पर खुशियां मना रहा था। जिस पर छठी कार्यक्रम के लिए उन्होंने गांव के रवि का डीजे लगवा रखा था।

सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सोनीपत जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल ने डीजे पर हुए झगड़े में युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने के आरोपी डीजे संचालक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 16 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। डीजे पर नाचते हुए संचालक के दोस्त पर अचानक मटका गिरने के बाद संचालक ने झगड़ा कर युवक की हत्या कर दी थी।

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ये था पूरा मामला
गांव कुंडली निवासी भारत ने 27 मई, 2017 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी के जन्म पर छठी मनाई जा रही थी। पूरा परिवार बेटी होने पर खुशियां मना रहा था। जिस पर छठी कार्यक्रम के लिए उन्होंने गांव के रवि का डीजे लगवा रखा था। रात को डीजे बजाते हुए रवि के दोस्त भी डीजे पर नाच रहे थे। उनके बहनोई महेश छत पर नाच रहे थे। इसी दौरान एक मटका छत से गिर गया था। वह मटका रवि के नाबालिग दोस्त के सिर में जा लगा था।
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जिस पर रवि व उसके दोस्तों ने उनके परिवार के सदस्यों संग झगड़ा कर दिया था। झगड़े में रवि ने उनके छोटे भाई पंकज को चाकू कर दिया था। चाकू लगने से उनका भाई घायल हो गया था। उनके भाई को दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने भारत के बयान पर रवि समेत पांच आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में सुनवाई करते हुए सेशन जज प्रमोद गोयल ने आरोपी डीजे संचालक रवि को दोषी करार दिया था। अदालत ने उसके चार साथियों को बरी कर दिया था। अब मामले में सेशन जज प्रमोद गोयल ने रवि को उम्रकैद व 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।