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Sonipat News: विद्यार्थियों को दी बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 13 Feb 2026 05:59 PM IST
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Information about the Child Marriage Prohibition Act was given to students.
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सोनीपत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गांव झुंडपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पैनल अधिवक्ता मनस्वी ने विद्यार्थियों को विश्व रेडियो दिवस के महत्व और संवैधानिक व विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी। मनस्वी ने बताया कि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और रेडियो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और जागरूकता का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में बाधा उत्पन्न करता है।
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