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Bilaspur News: राजस्व मामलों के निपटारे के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे नियुक्त

Sun, 25 Oct 2026 12:32 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:32 AM IST
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Retired officers will be appointed to settle revenue matters.
पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र अधिकारियों को 20 नवंबर तक करना होगा आवेदन
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तहसीलदार को 70 हजार, नायब तहसीलदार को 60 हजार और कानूनगो को 50 हजार रुपये मासिक मानदेय
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में लंबित राजस्व मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए सेवानिवृत्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगो की सेवाएं ली जाएंगी। पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र अधिकारियों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अधिकारी 20 नवंबर 2026 तक उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में आवेदन जमा करवा सकते हैं।
पुनर्नियुक्ति के तहत तहसीलदार को 70 हजार रुपये, नायब तहसीलदार को 60 हजार रुपये और कानूनगो को 50 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। नियुक्ति शुरुआती तौर पर तीन माह के लिए होगी। अधिकारी के कार्य प्रदर्शन और विभागीय आवश्यकता के आधार पर अवधि बढ़ाई जा सकती है। वहीं, लंबित राजस्व कार्यों का निपटारा होने पर संबंधित अधिकारी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
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आवेदन करने वाले अधिकारियों के लिए हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में कम से कम पांच वर्ष का सेवा अनुभव होना अनिवार्य है। उनके विरुद्ध कोई विभागीय या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए। 31 अक्तूबर 2026 तक 65 वर्ष से अधिक आयु पूरी कर चुके अधिकारी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
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इच्छुक अधिकारियों को निर्धारित आवेदन प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज और सरकारी अस्पताल से जारी शारीरिक फिटनेस प्रमाणपत्र जमा करवाना होगा। अधूरे आवेदन और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप बिलासपुर जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट hpbilaspur.nic.in पर उपलब्ध है।

चयनित अधिकारियों को निर्धारित शर्तों के तहत अस्थायी आधार पर सेवाएं देनी होंगी। उनका मासिक मानदेय कार्य प्रदर्शन और कार्य आचरण प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाएगा।
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