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Hamirpur (Himachal) News: यातायात नियमों की अनदेखी पर 593 चालान, वसूले 12.54 लाख रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 30 Apr 2026 01:29 AM IST
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हमीरपुर। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिलेभर में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान अणु, भोरंज, सुजानपुर, नादौन सहित विभिन्न स्थानों पर कुल 593 चालान किए गए।
अभियान के तहत नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से कुल 12,54,000 रुपये की राशि वसूली गई। यह अभियान सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया गया।
कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग न करना, ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार और जरूरी दस्तावेजों की कमी जैसे मामलों में सबसे अधिक चालान किए गए। इसके अलावा स्कूल बसों के भी चालान काटे गए।
अधिकारियों ने चालान प्रक्रिया के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। आरटीओ ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
जुर्माना नहीं भरने पर होते हैं वाहन ब्लैकलिस्ट
वाहन चालकों की ओर से यदि चालान का जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो उनके वाहन ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। वाहनों के ब्लैकलिस्ट होने पर वाहनों का फिटनेस, परमिट रिन्यू, आरसी रिन्यू आदि का काम बंद हो जाता है। वाहन चालक को बेच भी नहीं सकते हैं। जुर्माना भरकर ही गाड़ी को ब्लैकलिस्ट की सूची से हटाया जा सकता है।
कोट
सड़क सुरक्षा के मद्देनजर वाहन चालकों को जागरूक किया जाता है। समय-समय पर चालान काटे जाते हैं। -राजीव ठाकुर, आरटीओ हमीरपुर
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अभियान के तहत नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से कुल 12,54,000 रुपये की राशि वसूली गई। यह अभियान सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया गया।
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कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग न करना, ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार और जरूरी दस्तावेजों की कमी जैसे मामलों में सबसे अधिक चालान किए गए। इसके अलावा स्कूल बसों के भी चालान काटे गए।
अधिकारियों ने चालान प्रक्रिया के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया। आरटीओ ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
जुर्माना नहीं भरने पर होते हैं वाहन ब्लैकलिस्ट
वाहन चालकों की ओर से यदि चालान का जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो उनके वाहन ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। वाहनों के ब्लैकलिस्ट होने पर वाहनों का फिटनेस, परमिट रिन्यू, आरसी रिन्यू आदि का काम बंद हो जाता है। वाहन चालक को बेच भी नहीं सकते हैं। जुर्माना भरकर ही गाड़ी को ब्लैकलिस्ट की सूची से हटाया जा सकता है।
कोट
सड़क सुरक्षा के मद्देनजर वाहन चालकों को जागरूक किया जाता है। समय-समय पर चालान काटे जाते हैं। -राजीव ठाकुर, आरटीओ हमीरपुर
