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हिमाचल बिजली बोर्ड: पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प, सरकार ने मांगे आवेदन
Mon, 19 Oct 2026 06:29 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:29 PM IST
सार
बोर्ड ने 15 मई 2003 या उससे पहले विज्ञापित पदों के आधार पर भर्ती हुए पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चुनने का विकल्प देने संबंधी राज्य सरकार के आदेश लागू कर दिए हैं।
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हिमाचल बिजली बोर्ड (सांकेतिक।
- फोटो : संवाद
विस्तार
राज्य बिजली बोर्ड ने 15 मई 2003 या उससे पहले विज्ञापित पदों के आधार पर भर्ती हुए पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चुनने का विकल्प देने संबंधी राज्य सरकार के आदेश लागू कर दिए हैं। पात्र कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए 31 अक्तूबर 2026 तक एकमुश्त विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।
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एक बार चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। पात्रता पूरी करने वाले कर्मचारियों के संबंध में 31 दिसंबर तक आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे, जबकि उनके एनपीएस खाते 28 फरवरी 2027 से बंद किए जाएंगे। पुरानी पेंशन चुनने वाले कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) का सदस्य बनना होगा।
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उनके एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान जीपीएफ में स्थानांतरित होगा, जबकि सरकार का अंशदान और लाभांश सरकारी खाते में समायोजित किया जाएगा। निर्धारित समय में विकल्प नहीं देने वाले कर्मचारी अपनी मौजूदा पेंशन व्यवस्था में ही बने रहेंगे।
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