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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: Food Commission Chairman to get ₹25,000 monthly if no vehicle is provided

हिमाचल: खाद्य आयोग अध्यक्ष को गाड़ी नहीं तो हर माह 25 हजार, मकान न मिलने पर भत्ता

Tue, 11 Aug 2026 11:46 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 11 Aug 2026 11:46 PM IST
सार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 2019 के नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है।  इन प्रस्तावित बदलावों को हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा (प्रथम संशोधन) नियम, 2026 नाम दिया गया है।

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Himachal: Food Commission Chairman to get ₹25,000 monthly if no vehicle is provided
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश सरकार ने राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष की सेवा-शर्तों और सुविधाओं को स्पष्ट किया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 2019 के नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इन प्रस्तावित बदलावों को हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा (प्रथम संशोधन) नियम, 2026 नाम दिया गया है। मसौदे में अध्यक्ष को मिलने वाली सुविधाओं और उनकी प्रशासनिक जवाबदेही का प्रस्ताव है। अध्यक्ष को किराए की गाड़ी न मिलने पर 25 हजार रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता मिलेगा। सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने पर 25 हजार रुपये प्रतिमाह मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। निजी वाहन से सरकारी दौरे पर 8 रुपये प्रति किलोमीटर सड़क दूरी भत्ता मिलेगा।

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दौरे के दौरान 250 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता देने का भी प्रस्ताव है। अध्यक्ष को वास्तविक दावे के आधार पर चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति का अधिकार होगा। अध्यक्ष अपने यात्रा/दैनिक भत्ता बिलों के लिए स्वयं नियंत्रक अधिकारी होंगे। उन्हें इन बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करने का अधिकार भी होगा। अध्यक्ष सीधे खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक सचिव को रिपोर्ट करेंगे। यह मसौदा अधिसूचना खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव प्रियंका बासु के आदेश से जारी हुई है। सरकार ने आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। राजपत्र में मसौदे के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर लिखित आपत्ति या सुझाव दिए जा सकते हैं।

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