Himachal: दोनों पक्षों में समझौते के बाद हिमाचल हाईकोर्ट ने सजा की खारिज, निचली अदालत ने दिया था दोषी करार
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Fri, 09 May 2025 05:00 AM IST
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सार
गाड़ी को तेज और लापरवाही से चलाने पर दोषी को निचली अदालत ने सजा दी। वहीं, हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के तहत याचिकाकर्ता को निचली अदालत की ओर से दोष सिद्ध होने पर उसकी सजा की अपील वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जानें पूरा मामला...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

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