HP High Court : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसपीयू के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को किया रद्द, जानें पूरा मामला
सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में सहायक प्रोफेसर जूलॉजी के पद पर की गई नियुक्ति को हिमाचल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अदालत ने पाया कि चयनित उम्मीदवार को गलत तरीके से अतिरिक्त अंक दिए गए थे, जिससे वह साक्षात्कार के लिए योग्य बन गई थी। जानें पूरा मामला...

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में सहायक प्रोफेसर जूलॉजी के पद पर की गई नियुक्ति को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने विश्वविद्यालय को प्रतीक्षा सूची में अगले योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने पाया कि चयनित उम्मीदवार को गलत तरीके से अतिरिक्त अंक दिए गए थे, जिससे वह साक्षात्कार के लिए योग्य बन गई थी। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि सहायक प्रोफेसर ने 2004 से 2008 के बीच जिस अनुभव प्रमाण पत्र का दावा किया था, उस समय उसके पास सहायक प्रोफेसर बनने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं थी। इसलिए इस अवधि के अनुभव के लिए अंक नहीं दिए जा सकते थे।

अदालत ने इटरनल यूनिवर्सिटी के अनुभव प्रमाणपत्रों पर भी गंभीर संदेह व्यक्त किया है। अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के चयन पैनल ने इन प्रमाणपत्रों का सत्यापन कैसे किया, जबकि इटरनल यूनिवर्सिटी के खुद पहले आरटीआई के जवाब में कहा गया था कि उनके पास नियुक्त सहायक प्रोफेसर से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाद में यह बताया गया कि रिकॉर्ड 2022 की बाढ़ में नष्ट हो गए थे, जबकि चयन प्रक्रिया जून 2022 में हुई थी। अदालत ने प्रतिवादियों के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि चयन केवल साक्षात्कार के प्रदर्शन पर आधारित था।