HP High Court : दवा, सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम में दोषी ठहराए व्यक्ति की सजा बरकरार, जानें पूरा मामला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Wed, 03 Sep 2025 04:00 AM IST
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सार
Himachal Pradesh High Court : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालतों की ओर से पारित सजा के फैसले को बरकरार रखा है। इसमें आरोपी को बिना लाइसेंस के एलोपैथी दवाएं रखना और बेचने के आरोप में दवा और सौंदर्य प्रसाधन (ड्रग एंड कॉस्मेटिक) अधिनियम में दोषी ठहराया गया था। जानें पूरा मामला...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क