हाईकोर्ट का फैसला: दूसरे राज्यों से ब्याह कर आई महिलाओं को हिमाचल में नहीं मिलेगा आरक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Wed, 03 Jun 2026 05:00 AM IST
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सार
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्यों से शादी कर राज्य में बसी आरक्षित वर्ग ओबीसी और एससी की महिलाएं यहां आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकतीं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला