फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Stay on vacating guest house premises refused; petition dismissed.

Kangra News: गेस्ट हाउस परिसर खाली कराने पर रोक से इनकार, याचिका रद्द

Thu, 24 Sep 2026 08:31 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:31 AM IST
विज्ञापन
Stay on vacating guest house premises refused; petition dismissed.
धर्मशाला। वरिष्ठ सिविल जज धर्मशाला डॉ. हकीकत ढांडा की अदालत ने गेस्ट हाउस-कम-रेस्तरां खाली कराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने वादी की अंतरिम निषेधाज्ञा अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि लीज की लाइसेंस अवधि 31 अगस्त 2026 को समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा वादी के पास परिसर का भौतिक कब्जा भी नहीं है।
विज्ञापन

वादी ने धर्मशाला के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित भवन के मालिक और उनके दो बेटों के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। इसमें बेदखली पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वादी के अनुसार 14 अगस्त 2025 को समझौता हुआ था। इसके तहत परिसर 7.50 लाख रुपये सालाना किराये पर लिया गया था। वादी ने 2.50 लाख रुपये किराया और 1.50 लाख रुपये नवीनीकरण पर खर्च किए थे।
विज्ञापन

वादी ने एनओसी में सहयोग न करने और खाली करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि लाइसेंस अवधि बीत चुकी है। वादी ने परिसर में कब्जा न होने की बात का भी खंडन नहीं किया। अदालत के अनुसार मुख्य वाद जीतने पर भी वित्तीय नुकसान की भरपाई संभव है। सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति का आधार न बनने पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed