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Kangra News: चरस तस्कर को तीन वर्ष का कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना
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चरस तस्कर को तीन वर्ष का कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना
नूरपुर पुलिस ने दिसंबर 2020 में छोटीधार में बरामद की थी चरस
वक्फ ट्रिब्यूनल एवं स्पेशल जज धर्मशाला की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। चरस तस्करी के आरोप सिद्ध होने पर दोषी को न्यायालय ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल एवं स्पेशल जज धर्मशाला जसवंत सिंह की अदालत ने सुनाया है। अदालत ने किसो राम निवासी गांव धौमरेड़ा, डाकघर प्रीणा, तहसील भरमौर, जिला चंबा, हाल निवासी कटली तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा को यह सजा सुनाई है।
पुलिस थाना नूरपुर की टीम एसएचओ के नेतृत्व में 20 दिसंबर 2020 को छोटीधार में गश्त पर थी। इस दौरान किसो राम पुलिस को देखकर घबरा गया और अपनी जैकेट की जेब से एक लिफाफा नाली में फेंकने का प्रयास किया। मौके पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और लिफाफे से 109 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी को गिरफ्तार कर नूरपुर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। मुकदमे की प्रारंभिक जांच एसएचओ नूरपुर और आगे की जांच हेड कांस्टेबल नरेश कुमार ने की। इस मामले में 14 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव राणा ने की।

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नूरपुर पुलिस ने दिसंबर 2020 में छोटीधार में बरामद की थी चरस
वक्फ ट्रिब्यूनल एवं स्पेशल जज धर्मशाला की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। चरस तस्करी के आरोप सिद्ध होने पर दोषी को न्यायालय ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल एवं स्पेशल जज धर्मशाला जसवंत सिंह की अदालत ने सुनाया है। अदालत ने किसो राम निवासी गांव धौमरेड़ा, डाकघर प्रीणा, तहसील भरमौर, जिला चंबा, हाल निवासी कटली तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा को यह सजा सुनाई है।
पुलिस थाना नूरपुर की टीम एसएचओ के नेतृत्व में 20 दिसंबर 2020 को छोटीधार में गश्त पर थी। इस दौरान किसो राम पुलिस को देखकर घबरा गया और अपनी जैकेट की जेब से एक लिफाफा नाली में फेंकने का प्रयास किया। मौके पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और लिफाफे से 109 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी को गिरफ्तार कर नूरपुर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। मुकदमे की प्रारंभिक जांच एसएचओ नूरपुर और आगे की जांच हेड कांस्टेबल नरेश कुमार ने की। इस मामले में 14 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव राणा ने की।
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