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ग्रामीण क्षेत्रों में बिना परमिट दौड़ रहीं बसों की होगी जांच
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फरेंद्र ठाकुर
कुल्लू। जिले के शैंशर निजी बस हादसे में 13 लोगों की जान चले जाने के बाद जिला प्रशासन और परिवहन विभाग हरकत में आया है। अब जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर बिना परमिट दौड़ रही पथ परिवहन निगम और निजी बसों पर विभाग शिकंजा कसेगा। इसमें परिवहन विभाग औश्र उड़नदस्ते औचक निरीक्षण कर जांच करेंगे।
अगर कोई बस बिना परमिट दौड़ती पाई गई तो एचआरटीसी और निजी बस के ऑपरेटर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जबकि बस को जब्त किया जाएगा। उड़नदस्ते की टीम भी ग्रामीण क्षेत्रों में दौड़ रही बसों का औचक निरीक्षण करेगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने उड़नदस्ते की टीम को पत्र लिखा है। इसमें बसों का औचक निरीक्षण करने के बारे में लिखा गया है।
परिवहन विभाग ने पथ परिवहन निगम कुल्लू और निजी बस संचालकों को भी एक पत्र जारी किया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि एचआरटीसी प्रबंधन और निजी बस संचालक अपने निर्धारित रूटों पर बसों को चलाएं। अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर कई सालों से कुछ एचआरटीसी और निजी बसें बिना परमिट के दौड़ रही हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के कई मार्ग ऐसे भी हैं, जो हाल में नए बने हैं और बस योग्य पास हुए हैं, लेकिन बसों का रूट किसी अन्य क्षेत्र का होता है, लेकिन बसे बिना परमिट ही नई सड़कों पर दौड़ाई जा रहीं हैं। संवाद
नहीं बरती जाएगी कोताही, सख्त होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने एचआरटीसी प्रबंधन और निजी बस संचालकों को दो टूक चेतावनी दी है कि सभी अपने निर्धारित रूटों पर ही बसों को चलाएं। परिवहन विभाग कुल्लू के आरटीओ हेमचंद वर्मा ने कहा कि एचआरटीसी प्रबंधन और निजी बस ऑपरेटरों को विभाग की ओर पत्र जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी अपने-अपने रूटों पर बसों को चलाएं। अगर अचानक हादसा होता है तो, उसके जिम्मेदार वे स्वयं खुद होंगे।
दुर्घटनाग्रस्त बस की होगी मेकेनिकल जांच
सैंज के शैंशर हादसे में दुर्घटनाग्रस्त बस की मेकेनिकल जांच होगी। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने विशेषज्ञों की टीम का गठन कर दिया है। इसकी जांच भी शुरू कर दी है। इसमें दुर्घटनाग्रस्त बस के चालक का लाइसेंस भी जांच जाएगा, जबकि संचालक के पास न्यूली से शैंशर तक बस चलाने का परपिट था या नहीं, इसकी भी जांच होगी। उधर, न्यायिक मामले की जांच कर रहे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त बस की मेकेनिकल जांच होगी।
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अगर कोई बस बिना परमिट दौड़ती पाई गई तो एचआरटीसी और निजी बस के ऑपरेटर के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जबकि बस को जब्त किया जाएगा। उड़नदस्ते की टीम भी ग्रामीण क्षेत्रों में दौड़ रही बसों का औचक निरीक्षण करेगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने उड़नदस्ते की टीम को पत्र लिखा है। इसमें बसों का औचक निरीक्षण करने के बारे में लिखा गया है।
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परिवहन विभाग ने पथ परिवहन निगम कुल्लू और निजी बस संचालकों को भी एक पत्र जारी किया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि एचआरटीसी प्रबंधन और निजी बस संचालक अपने निर्धारित रूटों पर बसों को चलाएं। अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर कई सालों से कुछ एचआरटीसी और निजी बसें बिना परमिट के दौड़ रही हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के कई मार्ग ऐसे भी हैं, जो हाल में नए बने हैं और बस योग्य पास हुए हैं, लेकिन बसों का रूट किसी अन्य क्षेत्र का होता है, लेकिन बसे बिना परमिट ही नई सड़कों पर दौड़ाई जा रहीं हैं। संवाद
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परिवहन विभाग ने एचआरटीसी प्रबंधन और निजी बस संचालकों को दो टूक चेतावनी दी है कि सभी अपने निर्धारित रूटों पर ही बसों को चलाएं। परिवहन विभाग कुल्लू के आरटीओ हेमचंद वर्मा ने कहा कि एचआरटीसी प्रबंधन और निजी बस ऑपरेटरों को विभाग की ओर पत्र जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी अपने-अपने रूटों पर बसों को चलाएं। अगर अचानक हादसा होता है तो, उसके जिम्मेदार वे स्वयं खुद होंगे।
दुर्घटनाग्रस्त बस की होगी मेकेनिकल जांच
सैंज के शैंशर हादसे में दुर्घटनाग्रस्त बस की मेकेनिकल जांच होगी। इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने विशेषज्ञों की टीम का गठन कर दिया है। इसकी जांच भी शुरू कर दी है। इसमें दुर्घटनाग्रस्त बस के चालक का लाइसेंस भी जांच जाएगा, जबकि संचालक के पास न्यूली से शैंशर तक बस चलाने का परपिट था या नहीं, इसकी भी जांच होगी। उधर, न्यायिक मामले की जांच कर रहे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त बस की मेकेनिकल जांच होगी।