{"_id":"6ae089cf5787525f3902b18d","slug":"12-locations-designated-for-the-sale-of-firecrackers-in-karsog-mandi-news-c-90-1-mnd1001-219361-2026-10-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mandi News: करसोग में पटाखों की बिक्री के लिए 12 स्थान निर्धारित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mandi News: करसोग में पटाखों की बिक्री के लिए 12 स्थान निर्धारित
विज्ञापन
रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
करसोग (मंडी)। दीपावली के दौरान सुरक्षा और आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसडीएम अलीशा चौहान ने उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए 12 स्थान निर्धारित किए हैं। पटाखे चलाने की अनुमति रात 8 से 10 बजे तक ही होगी। रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 9 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।
निर्धारित स्थानों में करसोग के रामलीला मैदान, इमला पुल के समीप खुला स्थान, नए डाकघर के पास, को-ऑपरेटिव बैंक के सामने, ममेल मेला मैदान के बाहर, चुराग-सनोटी सड़क पर बंटी ऑटो स्पेयर्स के समीप, तत्तापानी में सतलुज पुल के पास, पांगणा में पंचायत घर के पीछे, केलोधार-छतरी सड़क के समीप, सनारली-भंथल सड़क के पास, भंथल में पुन्नी सड़क के समीप तथा ग्राम पंचायत खील के धरमौड़ में पंचायत घर के पास के स्थान शामिल हैं।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री के लिए सक्षम प्राधिकारी से वैध लाइसेंस अनिवार्य है। केवल स्थान निर्धारित होने से बिक्री या भंडारण की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस, राजस्व और अग्निशमन विभाग को आदेशों की अनुपालना और सुरक्षा मानकों की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
करसोग (मंडी)। दीपावली के दौरान सुरक्षा और आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एसडीएम अलीशा चौहान ने उपमंडल में पटाखों की बिक्री के लिए 12 स्थान निर्धारित किए हैं। पटाखे चलाने की अनुमति रात 8 से 10 बजे तक ही होगी। रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 9 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।
निर्धारित स्थानों में करसोग के रामलीला मैदान, इमला पुल के समीप खुला स्थान, नए डाकघर के पास, को-ऑपरेटिव बैंक के सामने, ममेल मेला मैदान के बाहर, चुराग-सनोटी सड़क पर बंटी ऑटो स्पेयर्स के समीप, तत्तापानी में सतलुज पुल के पास, पांगणा में पंचायत घर के पीछे, केलोधार-छतरी सड़क के समीप, सनारली-भंथल सड़क के पास, भंथल में पुन्नी सड़क के समीप तथा ग्राम पंचायत खील के धरमौड़ में पंचायत घर के पास के स्थान शामिल हैं।
विज्ञापन
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री के लिए सक्षम प्राधिकारी से वैध लाइसेंस अनिवार्य है। केवल स्थान निर्धारित होने से बिक्री या भंडारण की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस, राजस्व और अग्निशमन विभाग को आदेशों की अनुपालना और सुरक्षा मानकों की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन