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Mandi News: जोगिंद्रनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दी दबिश, पनीर-शहद समेत 11 सैंपल सील
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नकली और घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री की शिकायतों के बाद की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। मानसून सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को जोगिंद्रनगर उपमंडल में कार्रवाई की। विभागीय टीम ने भराड़ू, कोटली, जोगिंद्रनगर शहर और मंडी-पठानकोट हाईवे सहित करीब 20 दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान पनीर, शहद और फूड सप्लीमेंट समेत 11 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए लिए गए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सचिन की अगुवाई में टीम ने होटल, रेस्तरां और खाद्य सामग्री की दुकानों में स्वच्छता व्यवस्था जांची। दुकानदारों को बिना फूड लाइसेंस कारोबार न करने की हिदायत दी गई। विभाग ने यह कार्रवाई नकली और घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री संबंधी शिकायतों के बाद की।
सैंपल अधिकृत प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाएंगे। गुणवत्ता में खामी मिलने पर संबंधित कारोबारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जुर्माने और दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
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जिले में खाद्य पदार्थों के सैंपल में खामी पाए जाने पर न्यायिक कार्रवाई भी की जा रही है। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। -एलडी ठाकुर, सहायक आयुक्त, जिला खाद्य सुरक्षा विभाग
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संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। मानसून सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को जोगिंद्रनगर उपमंडल में कार्रवाई की। विभागीय टीम ने भराड़ू, कोटली, जोगिंद्रनगर शहर और मंडी-पठानकोट हाईवे सहित करीब 20 दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान पनीर, शहद और फूड सप्लीमेंट समेत 11 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए लिए गए।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सचिन की अगुवाई में टीम ने होटल, रेस्तरां और खाद्य सामग्री की दुकानों में स्वच्छता व्यवस्था जांची। दुकानदारों को बिना फूड लाइसेंस कारोबार न करने की हिदायत दी गई। विभाग ने यह कार्रवाई नकली और घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री संबंधी शिकायतों के बाद की।
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सैंपल अधिकृत प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाएंगे। गुणवत्ता में खामी मिलने पर संबंधित कारोबारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जुर्माने और दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
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जिले में खाद्य पदार्थों के सैंपल में खामी पाए जाने पर न्यायिक कार्रवाई भी की जा रही है। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। -एलडी ठाकुर, सहायक आयुक्त, जिला खाद्य सुरक्षा विभाग