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Una News: टाहलीवाल में नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित
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यातायात को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उपायुक्त ने जारी किए आदेश
आदेशों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
हरोली (ऊना)। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने उपमंडल हरोली के अंतर्गत टाहलीवाल क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से टाहलीवाल चौक सहित आसपास के प्रमुख सड़क खंडों को नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
जिला प्रशासन इससे पूर्व ऊना शहर, मैहतपुर, बंगाणा और गगरेट क्षेत्रों में भी जन सुविधा एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित कर चुका है। उपायुक्त ने बताया कि सड़कों पर अवैध पार्किंग एवं अनधिकृत वेंडिंग के कारण यातायात बाधित होने, पैदल यात्रियों को असुविधा तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े जोखिम उत्पन्न हो रहे थे। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि क्षेत्र में सुचारु आवागमन, जन सुरक्षा और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित किया जा सके।
आदेशों के अनुसार टाहलीवाल चौक से केसीसी बैंक तक (टाहलीवाल चौक से संतोषगढ़) सड़क के दोनों ओर नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन रहेगा। इस मार्ग पर यात्रियों के चढ़ने-उतरने के लिए बसें एसबीआई बैंक टाहलीवाल के सामने स्थित रेन शेल्टर के समीप चिह्नित बस स्टैंड पर रुकेंगी।
इसी प्रकार टाहलीवाल चौक से होटल केपी तक (टाहलीवाल चौक–अमराली सड़क) मार्ग को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर बसों का ठहराव जय श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी, मुख्य बाजार टाहलीवाल के समीप निर्धारित बस स्टैंड पर होगा।
इसके अतिरिक्त टाहलीवाल चौक से हिमालयन ऑटो सर्विस सेंटर तक (टाहलीवाल चौक–बाथड़ी रोड) सड़क खंड को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन बनाया गया है। इस मार्ग पर बसों के ठहराव की व्यवस्था एसबीआई बैंक के समीप तथा शर्मा स्वीट शॉप, मुख्य बाजार टाहलीवाल के पास चिह्नित बस स्टैंड पर की गई है।
वहीं, टाहलीवाल चौक से शर्मा दैनिक जरूरतों की दुकान तक (टाहलीवाल चौक–हरोली रोड) मार्ग को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर यात्रियों के लिए जय मां एंटरप्राइजेज मुख्य बाजार टाहलीवाल के समीप चिह्नित बस स्टैंड निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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आदेशों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
हरोली (ऊना)। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने उपमंडल हरोली के अंतर्गत टाहलीवाल क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से टाहलीवाल चौक सहित आसपास के प्रमुख सड़क खंडों को नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
जिला प्रशासन इससे पूर्व ऊना शहर, मैहतपुर, बंगाणा और गगरेट क्षेत्रों में भी जन सुविधा एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित कर चुका है। उपायुक्त ने बताया कि सड़कों पर अवैध पार्किंग एवं अनधिकृत वेंडिंग के कारण यातायात बाधित होने, पैदल यात्रियों को असुविधा तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े जोखिम उत्पन्न हो रहे थे। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि क्षेत्र में सुचारु आवागमन, जन सुरक्षा और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित किया जा सके।
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आदेशों के अनुसार टाहलीवाल चौक से केसीसी बैंक तक (टाहलीवाल चौक से संतोषगढ़) सड़क के दोनों ओर नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन रहेगा। इस मार्ग पर यात्रियों के चढ़ने-उतरने के लिए बसें एसबीआई बैंक टाहलीवाल के सामने स्थित रेन शेल्टर के समीप चिह्नित बस स्टैंड पर रुकेंगी।
इसी प्रकार टाहलीवाल चौक से होटल केपी तक (टाहलीवाल चौक–अमराली सड़क) मार्ग को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर बसों का ठहराव जय श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी, मुख्य बाजार टाहलीवाल के समीप निर्धारित बस स्टैंड पर होगा।
इसके अतिरिक्त टाहलीवाल चौक से हिमालयन ऑटो सर्विस सेंटर तक (टाहलीवाल चौक–बाथड़ी रोड) सड़क खंड को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन बनाया गया है। इस मार्ग पर बसों के ठहराव की व्यवस्था एसबीआई बैंक के समीप तथा शर्मा स्वीट शॉप, मुख्य बाजार टाहलीवाल के पास चिह्नित बस स्टैंड पर की गई है।
वहीं, टाहलीवाल चौक से शर्मा दैनिक जरूरतों की दुकान तक (टाहलीवाल चौक–हरोली रोड) मार्ग को भी नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इस मार्ग पर यात्रियों के लिए जय मां एंटरप्राइजेज मुख्य बाजार टाहलीवाल के समीप चिह्नित बस स्टैंड निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।