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Himachal Pradesh : पांच महीने में ही टूटने लगी शादी, महिला आयोग ने मनाया, अब तीन महीने साथ रहेंगे दंपति

दीक्षा सरोय, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 18 Sep 2025 02:00 AM IST
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सार

महिला आयोग की शिमला में लगी एक अदालत में शिमला जिले से संबंधित मामले में दोनों पक्षों और उनके परिवारों की बात सुनी गई। आयोग की अदालत में दंपति को तीन महीने के लिए साथ रहने के लिए मनाया गया। पढ़ें पूरी खबर...

Women's Commission court Shimla Marriage started falling apart within five months Commission persuaded
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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महिला आयोग की शिमला में लगी एक अदालत में बुधवार को आए एक मामले में महिला ने वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने के कारण संबंध खत्म करने की बात की। आयोग ने शिमला जिले से संबंधित मामले में दोनों पक्षों और उनके परिवारों की बात सुनी। आयोग की अदालत में दंपति को तीन महीने के लिए साथ रहने के लिए मनाया गया। आयोग में दो दिन चलने वाली अदालत में इस बार 45 मामले लगाए गए हैं। इनमें से बुधवार को 23 मामले लगाए गए। इनमें से 13 लोग सुनवाई के लिए पहुंचे। इसमें से चार मामलों को अदालत में सुलझा दिया गया और तीन में लोगों को तीन महीने का समय दिया गया।

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शिमला से संबंधित मामले में महिला ने पति पर आरोप लगाया कि वह उनसे झूठ बोलते हैं और ससुराल वाले भी उन्हें परेशान करते हैं। महिला ने कहा कि उनकी शादी बीते अप्रैल माह में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद वैवाहिक जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो गईं। महिला ने इसके बाद अपने मायके में रहने का फैसला लिया। अब नौबत यह आ गई है कि महिला यह रिश्ता खत्म करना चाहती है, हालांकि पति साथ रहना चाहते हैं। मामले में सुनवाई करीब डेढ़ घंटे तक चली। पति-पत्नी और परिवारों की बात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची की दोनों के बीच सिर्फ तालमेल की कमी है और समस्याएं ज्यादा बड़ी नहीं हैं। इसलिए उनको तीन महीने के लिए साथ रहना चाहिए। अदालत ने कहा कि तीन माह बाद भी कोई समस्या आती है तो वे दोबारा अदालत में आएं। इसपर दोनों पक्षों ने सहमति जताई और साथ रहने का फैसला लियाा। इसी प्रकार के दो और मामलों में भी महिला आयोग की अदालत ने तीन महीने का समय दिया।

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अगली अदालत उसी जिले में लगेगी जहां से संबंधित होंगे मामले
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने बताया कि अदालत में सभी मामलों को अच्छे से सुना जा रहा है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला में इस अदालत के बाद अब अगली अदालत उसी जिले में लगेगी जहां से मामलों संबंध रखते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि के बरोह चौक पर घटित मामले में भी उन्होंने संज्ञान लिया है।
 
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