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Assam: भारत में घुसपैठ पड़ी भारी, जेल के बाद अब असम से भी होगा बाहर? बांग्लादेशी नागरिक को 24 घंटे की मोहलत
Tue, 18 Aug 2026 08:03 PM IST
शिवम गर्ग
अमर उजाला ब्यूरो, गुवाहाटी
अमर उजाला ब्यूरो, गुवाहाटी
Published by: शिवम गर्ग
Updated Tue, 18 Aug 2026 08:03 PM IST
सार
असम के दक्षिण सलमारा-मानकाचर प्रशासन ने अवैध रूप से भारत में दाखिल होने के दोषी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद मसूद को 24 घंटे के भीतर राज्य छोड़ने का आदेश दिया है। अब उसे बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Amar Ujala Graphics
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विस्तार
असम के दक्षिण सलमारा-मानकाचर जिला प्रशासन ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के दोषी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद मसूद उर्फ मिस्टर को राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने 14 अगस्त को जारी आदेश में मसूद को आदेश की प्रति मिलने के 24 घंटे के भीतर दक्षिण सलमारा-मानकाचर-धुबड़ी मार्ग से असम छोड़ने को कहा है। इसके बाद सक्षम अधिकारियों के माध्यम से उसे बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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जानकारी के मुताबिक करीब 24 वर्षीय मसूद बांग्लादेश के कुरिग्राम जिले के रौमारी थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव का रहने वाला है। सीमा सुरक्षा बल ने उसे 13 जनवरी 2026 को जॉर्डांगा सीमा चौकी क्षेत्र में पकड़ा था। आरोप है कि उसने अंतरराष्ट्रीय सीमा की बाड़ को नुकसान पहुंचाकर भारत में प्रवेश किया था। इसके बाद उसे मानकाचर पुलिस के हवाले किया गया। मानकाचर थाने में उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 324(3), इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 21 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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दक्षिण सलमारा-मानकाचर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 21 जुलाई को मसूद को दोषी ठहराते हुए तीनों धाराओं में क्रमश: एक माह, सात माह और तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलने का आदेश दिया गया और हिरासत में बिताई अवधि का भी समायोजन किया गया। उसकी सजा 12 अगस्त को पूरी हो गई। इसके बाद उसे धुबड़ी जिला जेल से गोलपाड़ा स्थित मटिया होल्डिंग सेंटर भेज दिया गया।
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जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि अवैध प्रवेश और सीमा सुरक्षा से जुड़े अपराध का सीधा असर राज्य की सुरक्षा तथा आव्रजन कानूनों के पालन पर पड़ता है। प्रशासन ने उसकी असम में मौजूदगी को जनहित और राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रतिकूल माना है। आदेश के तहत पुलिस को मसूद का जैविक और व्यक्तिगत विवरण विदेशी पहचान पोर्टल पर दर्ज करने तथा उसके निष्कासन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही उसके पास मौजूद आधार कार्ड, मतदाता सूची में नाम या राशन कार्ड के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उसकी किसी चल या अचल संपत्ति के संबंध में भी नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।