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SIR: बंगाल एसआईआर में बांग्लादेशी नागरिक की पहचान, चुनाव आयोग का दावा- आरोपी के पास दोनों देश का वोटर कार्ड
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Mon, 09 Feb 2026 01:45 PM IST
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सार
पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान बांग्लादेशी नागरिक की पहचान हुई है। वहीं, महिला के पास से दोनों देश के मतदाता पत्र मिला है। इस मामले में अब आगे की जांच जारी है।
भारतीय चुनाव आयोग
- फोटो : ANI
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विस्तार
पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी होने के करीब है। ऐसे में चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, मसौदा मतदाता सूची में एक बांग्लादेशी नागरिक का नाम पाया गया है। यह भी पता चला है कि संबंधित महिला ने बांग्लादेश में भी मतदान किया था।
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बांग्लादेश में मतदाता पत्र
विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत बंगाल में मतदाता सूची के मसौदा में मंजू रानी साहा नाम की मतदाता का नाम शामिल किया गया है। उनके पास भारतीय मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड दोनों हैं। इसी के चलते उनका नाम मसौदा सूची में शामिल किया गया था। हालांकि, सूची प्रकाशित होने के बाद जब पर्यवेक्षकों ने इसकी समीक्षा की तो उन्हें इस खुलासे से आश्चर्य हुआ। बांग्लादेश की मतदाता सूची में मंजू रानी साहा का नाम भी पाया गया। वह उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में मतदाता हैं। उसके भारतीय आधार कार्ड के अनुसार, उसका पता बारासात के हृदयपुर में ऋषि बंकिम सारणी है।
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जांच जारी है
हालांकि, बांग्लादेशी मतदाता सूची में उनका पता नारायणगंज जिले का नारायणगंज सदर है। पता चला है कि उन्होंने नारायणगंज गर्ल्स स्कूल में वोट डाला था। इस बात की जांच चल रही है कि उनका नाम भारतीय मतदाता सूची में कैसे आया। यदि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो महिला का नाम अंतिम एसआईआर सूची से हटाया जा सकता है, जो इस महीने के अंत में प्रकाशित की जाएगी।
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शनिवार एसआईआर सुनवाई का अंतिम दिन था
चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, शनिवार एसआईआर सुनवाई का अंतिम दिन था। इस अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं सुनाया है क्योंकि एसआईआर से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए यह मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध है। रविवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को सूचित किया कि वह राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के शेष कार्य के लिए 8,505 ग्रुप-बी अधिकारी उपलब्ध करा सकती है। इस संबंध में ईसीआई को पहले ही एक पत्र भेजा जा चुका है।
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