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महाराष्ट्र: कोर्ट ने सरकार से लोकल ट्रेन में सफर करने वालों के लिए ताजा निर्देश जारी करने को कहा, दो दिन का समय दिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुम्बई
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Mon, 28 Feb 2022 06:46 PM IST
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सार
बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को दो दिन का और समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन दो दिनों में सरकार नए निर्देश जारी करे कि क्या बिना वैक्सीन लगवाए लोगों या कोरोना का एक टीका लगवा चुके लोग मुबंई लोकल ट्रेन का सफर करेंगे।
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को दो दिन का और समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन दो दिनों में सरकार नए निर्देश जारी करे कि क्या बिना वैक्सीन लगवाए लोगों या कोरोना का एक टीका लगवा चुके लोग मुबंई लोकल ट्रेन का सफर करेंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने पिछले सप्ताह 2021 में जारी किए गए अपने तीन आदेशों को वापस ले लिया था। इन आदेशों में कोर्ट ने केवल कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके लोगों को ही मुबंई की जीवन रेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेनों और सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल और सिनेमाघरों में जाने की अनुमति दी थी। इन आदेशों को वापस लेने को हाईकोर्ट ने गलत करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये कार्रवाई आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लघन है।
मुबंई में बिना टीकाकरण वाले लोगों द्वारा लोकल ट्रेनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते समय कोर्ट मे कहा कि सरकार का यह निर्णय अवैध, मनमाना है साथ ही संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) का उल्लंघन है।
इस मामले में राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय से कहा था कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक 25 फरवरी को होगी। जिसमें इस पर चर्चा के बाद नए निर्देश जारी किए जाएंगे। सोमवार को सुनवाई के समय सरकारी वकील पीपी काकड़े ने बताया कि राज्य कार्यसमिति की बैठक हुई थी। बैठक के बाद सरकार नए निर्देशों को जारी करने को लेकर दो दिन का और समय मांगा है।
जिसके बाद कोर्ट ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आगे और समय नहीं दिया जाएगा।
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महाराष्ट्र सरकार ने पिछले सप्ताह 2021 में जारी किए गए अपने तीन आदेशों को वापस ले लिया था। इन आदेशों में कोर्ट ने केवल कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके लोगों को ही मुबंई की जीवन रेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेनों और सार्वजनिक स्थानों जैसे मॉल और सिनेमाघरों में जाने की अनुमति दी थी। इन आदेशों को वापस लेने को हाईकोर्ट ने गलत करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये कार्रवाई आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लघन है।
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मुबंई में बिना टीकाकरण वाले लोगों द्वारा लोकल ट्रेनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते समय कोर्ट मे कहा कि सरकार का यह निर्णय अवैध, मनमाना है साथ ही संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) का उल्लंघन है।
इस मामले में राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय से कहा था कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक 25 फरवरी को होगी। जिसमें इस पर चर्चा के बाद नए निर्देश जारी किए जाएंगे। सोमवार को सुनवाई के समय सरकारी वकील पीपी काकड़े ने बताया कि राज्य कार्यसमिति की बैठक हुई थी। बैठक के बाद सरकार नए निर्देशों को जारी करने को लेकर दो दिन का और समय मांगा है।
जिसके बाद कोर्ट ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 मार्च की तारीख दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आगे और समय नहीं दिया जाएगा।