फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Calcutta High Court Abhishek Banerjee provide voice sample security cover To TMC MP High Court direction news

Calcutta High Court: अभिषेक बनर्जी को चेतावनी- आवाज का नमूना दें, वरना सुरक्षा हटेगी; हाईकोर्ट ने और क्या कहा?

Fri, 10 Jul 2026 02:22 PM IST
ज्योति भास्कर आईएएनएस, कोलकाता।
आईएएनएस, कोलकाता। Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 10 Jul 2026 02:22 PM IST
विज्ञापन
Calcutta High Court Abhishek Banerjee provide voice sample security cover To TMC MP High Court direction news
कलकत्ता हाई कोर्ट (फाइल) - फोटो : ANI

कोलकाता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को अल्टीमेटम दिया है। अदालत ने उन्हें बिधाननगर कोर्ट में उपस्थित होकर आपराधिक जांच विभाग (CID) के अधिकारियों को अपने आवाज के नमूने देने को कहा। ऐसा न करने पर एकल-न्यायाधीश पीठ नेता के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से मिली सुरक्षा वापस ले लेगी। अदालत ने अभिषेक बनर्जी को 15 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बिधाननगर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। उन्हें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल पुलिस की CID को अपने आवाज के नमूने देने होंगे।

विज्ञापन


अदालत का सख्त रुख
शुक्रवार को न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अभिषेक को अल्टीमेटम दिया। अभिषेक पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। अदालत ने कहा कि यदि वह इस समय-सीमा का पालन नहीं करते और आवाज का नमूना देने के लिए जिला अदालत में पेश नहीं होते, तो कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी सहित पुलिस कार्रवाई से दी गई सुरक्षा वापस ले ली जाएगी।
विज्ञापन


अभिषेक पर हाल ही में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले एक अभियान रैली को संबोधित करते हुए हिंसा भड़काने वाले बयान देने और केंद्रीय गृह मंत्री को धमकी देने का आरोप है। अभिषेक पहले भी दो बार जिला अदालत में आवाज के नमूने देने से बचते रहे हैं। पिछली बार वह 8 जुलाई को अदालत में पेश नहीं हुए थे, जबकि CID के अधिकारी दो घंटे तक उनका इंतजार कर रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


सुनवाई और निर्देश
अभिषेक की बिधाननगर कोर्ट में आवाज के नमूने देने से छूट मांगने वाली याचिका शुक्रवार सुबह न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की अदालत में सुनवाई के लिए आई। पीठ को 8 जुलाई को बिधाननगर कोर्ट में उनकी अनुपस्थिति के बारे में सूचित किए जाने के बाद, न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया और उन्हें अल्टीमेटम दिया।


हाईकोर्ट ने आर्थिक दंड लगाने की चेतावनी में क्या कहा?
न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने यह भी चेतावनी दी कि यदि 15 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक बिधाननगर कोर्ट में आवाज के नमूने देने के निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आर्थिक दंड लगाया जाएगा। न्यायमूर्ति भट्टाचार्य के कड़े रुख के बाद, अभिषेक के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल निर्देशों का पालन करेंगे और निर्धारित समय और तारीख पर जिला अदालत में पेश होंगे। अभिषेक के वकील ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि उनके मुवक्किल को जिला अदालत में पेशी के दौरान किसी भी शारीरिक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। इस पर न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने फैसला सुनाया कि पुलिस उस दिन अभिषेक की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed